राजनांदगांव – नाबालिक पीड़िता को बहला-फुसलाकर, प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म करने वाले फरार आरोपी को थाना छुरिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।
ज्ञात हो कि थाना छुरिया के अपराध क्रमांक- 144/2023 धारा 376 (2) (ढ), 506 भादवि 4, 6 पाक्सो एक्ट के प्रकरण की नाबालिक पीड़िता को आरोपी नरेन्द्र कुमार साकरे पिता भानूराम साकरे उम्र 18 वर्ष 24 दिन निवासी ग्राम जैतगण्डरा पुलिस चौकी जोब थाना छुरिया जिला राजनांदगांव के द्वारा विगत 02 वर्ष से नाबालिक जानकर, अपने प्रेमलाज में फंसाकर जबरदस्ती बालात्कर कर रहा था।
आरोपी द्वारा दिनांक 15.05.2023 को भी पीड़िता के साथ जबरदस्ती बालात्कार किया है एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने कि रिपोर्ट पर उक्त आरोपी के विरूद्ध थाना छुरिया में अपराध धारा सदर कायम कर विवेचना में लिया गया था। कायमी दिनांक से आरोपी अपने सकूनत से लगातार फरार था आरोपी के मोबाईल नंबर का सायबर सेल की मदद से लगातार लोकेश न प्राप्त पता तलाश किया जा रहा था।
इसी कड़ी में दिनांक 29.05.2023 को मुखबीर से ज्ञात हुआ कि आरोपी नरेन्द्र कुमार साकरे अपने घर ग्राम जैतगुण्डरा आया हुआ है कि सूचना पर वरिष्ठ अधिकारीगण से दिषा-निर्देष प्राप्त कर थाना प्रभारी निरीक्षक सी.आर. चन्द्रा के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस बल रवाना कर आरोपी को उसके सकूनत से घेराबंदी कर पकड़ा गया।
आरोपी को थाना लाकर पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा जुर्म करना स्वीकार करने पर दिनांक 29.05.2023 को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को जेल दाखिल किया गया।
समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री सी.आर. चन्द्रा, सउनि मेघनाथ सिन्हा, प्र.आर. 799 संतोष नायक, आर. 1588 दशवंत पटेल का विशेष योगदान रहा।