राजनांदगांव 15 अक्टूबर। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दीपावली में फटाका दुकान लगाया जाना है जिसके लिए नगर निगम द्वारा लायेसेंसी फटाका व्यवसायियों से अस्थाई भूखण्ड शुल्क जमा करने 22 अक्टूबर 2024 तक तिथि निर्धारित किया गया है। शुल्क जमा उपरांत लाटरी के माध्यम से अस्थाई भूखण्ड आबंटन की कार्यवाही की जावेगी।
उक्त आशय की जानकारी देते हुये निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष फटाका दुकान लगाये जाने प्रक्रिया की जा रही है। प्रक्रिया के तहत नगर निगम द्वारा फटाका दुकान के लिए लायसेंसी फटाका व्यवसायियों से 22 अक्टूबर 2024 मंगलवार को दोपहर 1ः00 बजे तक वर्तमान नवीनीकृत लायसेंस वर्ष 2024-25 की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि एवं छत्तीसगढ़ वस्तु व सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 24 (2) अंतर्गत साधारण टैक्स पेयर के तहत जी.एस.टी. पंजीयन की प्रति के साथ आवेदन आमंत्रित किया गया है।
आवेदन के लिये आवेदन शुल्क एवं अस्थायी भूखण्ड आबंटन शुल्क राशि रूपये 4590.00 (चार हजार पॉच सौ नब्बे रूपये मात्र) देकर आवेदन प्राप्त कर जमा किया जायेगे।
आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि आवेदनों के परीक्षण उपरांत दुकानों के लिये अस्थाई भूखण्ड का आबंटन नम्बरिंग लाटरी के माध्यम से किया जावेगा। आबंटन तिथि की सूचना पृथक से दी जावेगी।
उन्होंने कहा कि फटाका व्यवसायियों को 4590.00 रूपये का रसीद लेकर लाटरी में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। लाटरी के पूर्व निर्धारित तिथि 22 अक्टूबर 2024 तक शुल्क जमा करना होगा। नियम व शर्तो की विस्तृत जानकारी राजस्व विभाग के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है, जिसका अलोकन किया जा सकता है।