राजनांदगांव : फेसबुक के माध्यम से अव्यस्क बालक के अश्लील विडियो पोस्ट करने वाले आरोपी को बसंतपुर पुलिस के द्वारा किया गया गिरफ्तार…

√ अप.क्र. 410/22 धारा 67 (बी) आई०टी०एक्ट 13/14 पाक्सो एक्ट

राजनांदगांव – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि साईबर टीप लाईन रिपोर्ट सोशल मिडिया पर बच्चो एवं महिलाओं संबंधित किये जा रहे अपराधो की जांच कार्यवाही अपराध पंजीबद्ध किये जाने हेतु साईबर टीप लाईन रिपोर्ट के संबंध में कार्यवाही करने हेतु प्रेषित जानकारी के अनुसार संदेही मोबाईल नंबर +918817457174 का धारक मोहित साहू, निवासी सिंघोला जिला राजनांदगाव (छ0ग0) का है जिसके द्वारा फेसबुक में अव्यस्क बालक के लैंगिक संबंधी अश्लील विडियो को अपने मोबाईल के फेसबुक आईडी में पोस्ट करना पाये जाने से थाना बसंतपुर में अपराध कमांक 410 / 22 धारा का (बी) आई०टी०एक्ट 13/14 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया |

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जिस पर पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देशन एवं अति० पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा, नगर पुलिस अधीक्षक आई०पी०एस० गौरव राय के मार्गदर्शन में निरीक्षक सनत कुमार सोनवानी थाना प्रभारी बसंतपुर , उप निरी० चेतन चंद्राकर के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी का लोकेशन ग्राम सिंघोला क्षेत्र का पाये जाने पर पतासाजी के लिए टीम सिघोला रवाना किया गया जो ग्राम सिंघाला के आसपास पूछताछ करने पर आरोपी मोहित साहू ग्राम सिंघोला में होना पाया गया जो उसके सकुनत पर दबिश दिया गया जो आरोपी अपने सकुनत पर उपस्थित मिला जिसे घटना के विषय में पूछताछ करने पर आरोपी मोहित साहू पिता अश्वनी साहू उम्र 20 साल साकिन वार्ड नंबर 05 ग्राम सिंघोला द्वारा दिनांक 15.02. 2022 को अपनी फेसबुक आई०डी० से नाबालिग बालक के अश्लील विडियो को वायरल करना स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।