
राजनांदगांव 5 फरवरी। निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत कतिपय विज्ञापन एजेंसियों/संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा प्रायः इस निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के विज्ञापन हेतु बोर्ड/निजी भवनों के दीवाल एवं छत पर होर्डिंग्स बोर्ड/विद्युत पोलों में छोटे बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं सार्वजनिक शौचालय/फ्लाई ओव्हर के पिल्हरों में अन्य प्रकार का विज्ञापन लगाया जाता है और कई लोगांे द्वारा लगाया भी गया है, जो कि छ.ग. विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 की कंडिका 9 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। फ्लाई ओव्हर के नीचे बिना निगम की अनुमति के लगभग 13 विज्ञापनकर्ताओ द्वारा अपनी संस्था का विज्ञापन प्रकाशन किया गया है। जिसपर कार्यवाही करते हुए निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा ने संबंधितों का नोटिस जारी कर 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया है।

नगर निगम द्वारा समय समय पर बिना अनुमति बेनर, पोस्टर, होडिंग्स लगाने पर नोटिस दिया जाता है, नोटिस उपरांत नही हटाने की स्थिति में जप्ती कर जुर्माना लगाया जाता है। वर्तमान में सौदर्यीकरण की दिशा में फ्लाई ओव्हर के नीचे रंगाई पोताई किया जा रहा है। जहॉ कतिपय लोगो के द्वारा पोस्टर लगाकर विज्ञापन प्रकाशन किया गया है। उन 13 विज्ञापनकर्ताओ को आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने अवैध रूप से विज्ञापन कर शासकीय संपत्ति का विरूपण करने तथा छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 335 एवं संपत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन पर हटाने नोटिस जारी कर 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने सर्वसंबंधित विज्ञापन एजेंसियो/संस्थानों एवं संबंधित व्यक्तियों को सूचित करते हुये कहा है कि निकाय के बिना पूर्वानुमति एंव स्वीकृति के लगाये गए होडिंग्स बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन स्वेच्छा से 07 दिवस के भीतर हटा लेवें अन्यथा भविष्य में बिना किसी पूर्व सूचना के निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत बिना अनुमति लगाये गये होर्डिंस बोर्ड/बैनर पोस्टर के लिए अर्थदंड अधिरोपित करते हुए बैनर पोस्टर एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन बोर्ड निगम द्वारा हटा/जब्त कर लिया जावेंगा एवं अवैध विज्ञापनकर्ताओं के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जावेंगी, जिससे उत्पन्न क्षति तथा संर्पूण हर्जे खर्चे के लिए संबंधित एजेंसी/संस्थान एवं व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होंगे।










































