राजनांदगांव 18 अगस्त 2023। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना अंतर्गत ओटीपी के संबंध में अधिकसूचना जारी की गई है।
योजना के तहत वर्तमान में श्रमिक के मृत्यु के बदा यदि उत्तराधिकारी द्वारा श्रमिक कार्ड में किसी भी प्रकार का संशोधन कराया जाता है, तो मृत्यु उपरांत संशोधन होने के कारण श्रमिक के उत्तराधिकारी इस योजना में ऑनलाईन आवेदन नहीं कर पाते है। इस संबंध में श्रमिकों के उत्तराधिकारी द्वारा योजना का लाभ मोबाईल नंबर संशोधन उपरांत प्रदाय किये जाने हेतु आग्रह किया गया है।
श्रम पदाधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा मुख्यमन्त्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन के समय ओटीपी की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने के प्रस्ताव पर संचालक मंडल की 18वीं बैठक में पारित कर प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया गया है।
निर्देशानुसार मंडल में संचालित इस योजना अंतर्गत हितग्राही के उत्तराधिकारी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय ओटीपी की अनिवार्यता को समाप्त करने अधिसूचना में प्रावधानित है।