राजनांदगांव : व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य, प्रोटोकाल का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई : कलेक्टर….

  • विभिन्न संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को आवश्यक शर्तों के साथ दी गई छूट
  • रविवार को हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप को छोड़कर सभी सेवाएं रहेगी बंद
  • सम्पूर्ण जिले में 31 मई 2021 रात्रि 10 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित

कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कोविड-19 के संबंध में समीक्षा

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राजनांदगांव 15 मई 2021- कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कल कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कोविड-19 के संबंध में समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस को देखते हुए सम्पूर्ण राजनांदगांव जिले में 31 मई 2021 रात्रि 10 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई है, लेकिन अभी भी जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण का विस्तार हो रहा है। इसलिए सभी को सर्तक रहने की जरूरत है। इस अवधि में विभिन्न संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को आवश्यक शर्तों के साथ छूट दी गई है।

जिन प्रतिष्ठानों को व्यवसाय करने की छूट दी गई है, वे कोरोना प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि बाजार खुलने पर अधिकारी सभी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों एवं बाजारों में प्रोटोकाल के पालन व्यवस्था की निगरानी रखेंगे। जिन प्रतिष्ठानों में प्रोटोकाल का पालन नहीं किया जाएगा, उन पर चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिन घरों में कोरोना के मरीज होंगे, उनके परिवार के सदस्य दुकान नहीं खोलेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए कन्टेंमेंट जोन में प्रोटोकाल का पालन कराने गठित टीम लगातार निगरानी करेगी। मास्क नहीं लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि रविवार को सभी सेवाएं पूर्णतरू बंद रहेगी।

केवल हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। निर्धारित अवधि में दूध का वितरण किया जा सकेगा।
कलेक्टर वर्मा ने कहा कि जिले में प्रतिष्ठानों को छूट दी गई है, जिससे बाजार खुलेंगे, लेकिन कोविड-19 संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले। स्वयं एवं परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कोरोना प्रोटोकाल मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और सेनेटाईजर का उपयोग करते रहे। परिवार के मुखिया स्वयं सतर्क होकर अन्य सदस्यों को प्रोटोकाल का पालन करने के लिए कहें।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि टीकाकरण के लिए राज्य शासन के सीजी टीका वेबसाईट में ऑनलाईन पंजीयन कराना अनिवार्य है। जिनका वेबसाईट में ऑनलाईन पंजीकृत होगा उसका वैक्सीनेशन किया जायेगा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अजीत वसंत, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी, एसडीएम मुकेश रावटे, एडिशनल एसपी कविलाश टंडन, डिप्टी कलेक्टर विरेन्द्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर लता उर्वशा, डीपीएम गिरीश कुर्रे, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. बीएल कुमरे, शासकीय मेडिकल कॉलेज से अविन चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।