
राजनांदगांव,डोंगरगांव। थाना डोंगरगांव पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर अनाचार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामला 10 अक्टूबर 2025 का है, जब ग्राम कुमर्दा निवासी सुखदास साहू ने अपनी नाबालिग नतनिन के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। वरिष्ठ अधिकारियों—पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा और डोंगरगांव एसडीओपी दिलीप सिसोदिया के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्णा पाटले के नेतृत्व में टीम गठित की गई।
जांच के दौरान 24 नवंबर 2025 को पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया। बयान में पीड़िता ने बताया कि आरोपी राज सिन्हा उर्फ राजकुमार गजेन्द्र (25 वर्ष), निवासी ग्राम दैहान, थाना गैंदाटोला, एक साल से शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बना रहा था। इसके आधार पर पुलिस ने प्रकरण में धारा 64(2)(एम), 87 बीएनएस और पाक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 जोड़ी।
आरोपी को उसके घर से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध स्वीकार कर लिया। जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में निरीक्षक कृष्णा पाटले, प्रधान आरक्षक संदीप देशमुख, प्रधान आरक्षक अजीत टोप्पो और आरक्षक महत सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।













































