
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सूचना आयोग के द्वारा राजनांदगांव जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में राज्य सूचना आयुक्त सहित समस्त जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी शामिल हुए। वहीं वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए भी पंचायत स्तर के कार्यालयों को भी जोड़ा गया। इस दौरान जन सूचना आयुक्त ने सभी के प्रश्नों का उत्तर भी दिया।
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के बेहतर क्रियान्वयन के मद्देनजर राज्य सूचना आयोग द्वारा राजनांदगांव जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया इस कार्यशाला में राज्य जन सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल, राज्य जन सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी। राज्य जन सूचना आयोग के संयुक्त संचालक धनंजय सिंह राठौर भी उपस्थित रहे। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में राजनांदगांव जिले के समस्त जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी शामिल होकर सूचना के अधिकार अधिनियम से जुड़े संशय को दूर किया। जन सूचना आयोग के द्वारा कार्यशाला में पूछे गए सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया।

राज्य सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल ने कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आयोजित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विषय पर प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से सरकार के क्रियाकलापों को पारदर्शी बनाना है। सूचना का अधिकार अधिनियम आम जनता की भलाई के लिए बनाया गया है। नागरिकों को शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों और कार्यों के बारे में जानकारी हासिल करने का अधिकार है। इसलिए शासकीय कार्यों और कार्यक्रमों को विभागीय वेबसाईट में प्रदर्शित किया जाए, ताकि आम नागरिक को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन लगाने की जरूरत ही ना पड़े। वहीं राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आवेदक को समय सीमा में जानकारी देना जनसूचना अधिकारी का दायित्व है। जनसूचना अधिकारी जानकारी देने की समय-सीमा और शुल्क पर विशेष ध्यान रखें। आवेदक को समय-सीमा के भीतर जानकारी दें अन्यथा निर्धारित समय-सीमा 30 दिन के बाद आवेदक को नि:शुल्क जानकारी देनी होगी।
कार्यशाला में बताया गया गया कि जनसूचना अधिकारी का नाम, पदनाम का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। साथ ही आवेदक को प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम और पदनाम की भी जानकारी दी जानी चाहिए। इस कार्यशाला से जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को काफी कुछ जानकारी मिली है। कार्यशाला में बड़ी संख्या में जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी उपस्थित थे।









































