
नगरीय निकाय निर्वाचन 2025
– मतदान की गोपनीयता भंग करने वालों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के अन्तर्गत की जाएगी कार्रवाई
राजनांदगांव 10 फरवरी 2025। नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के तहत जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 कार्यक्रम अंतर्गत नगर पालिक निगम राजनांदगांव के महापौर एवं पार्षद तथा नगर पालिक परिषद् डोंगरगढ़ व नगर पंचायत डोंगरगांव, लालबहादुर नगर, छुरिया के अध्यक्ष एवं पार्षद पदों के लिए मतदान 11 फरवरी 2025 को किया जाएगा। जिसमें मतदाताओं का मतदान केंद्र के अंदर मोबइल ले जाना प्रतिबंधित है।
अगर मतदाताओं द्वारा अपने दिए गये मत को मतदान कक्ष के अन्दर रखे बैलेट यूनिट का बटन दबाते हुये फोटो एवं वीडियो मोबाईल में खींचकर अपने विभिन्न सोशल मीडिया पेज में अपलोड कर अपने मतदान की गोपनीयता को भंग किया जाता है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 अन्तर्गत अपराध है। ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
राजनीतिक दल अथवा कार्यकर्ताओं द्वारा भी एक-दूसरे के दल अथवा व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, यह भी कानूनन अपराध है। जिसके लिए पोस्ट भेजना वाले एवं ग्रुप एडमिन के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी राजनीतिक दल एवं प्रत्याशियों से कार्यकर्ताओं एवं मतदाताओं को इस संबंध में जागरूक करने की अपील की है।