राजनांदगांव : हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा…

राजनांदगांव।डोंगरगढ़। अतिरिक्त लोक अभियोजक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बांधा थाना गातापुर जिला कवर्धा के आरोपी मनीष उर्फ मनीष कंवर तथा जितेंद्र यादव उर्फ जीतू को हत्या के गंभीर मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

मामला वर्ष 2019 का है, जब मृतक केसरी बाई कंवर पति स्व. सुकुलराम कंवर निवासी सहसपुर (जांगरपुरी) चौपेरा मोहारा थाना डोंगरगढ़ की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया था। आरोपी मनीष कंवर, जितेंद्र यादव व अन्य ने शराब के नशे में साजिश रचकर मृतक की हत्या की थी। हत्या के बाद शव को जला कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया था।

न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी मनीष उर्फ मनीष कंवर और जितेंद्र यादव उर्फ जीतू को धारा 302/34 भादंवि के तहत आजीवन कारावास, धारा 201/34 भादंवि के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं आरोपी केसरी बाई कंवर को धारा 120 (बी)/34 भादंवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 3-3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक ज्योति सोनवानी द्वारा की गई।