निर्धन व्यक्ति ’न्याय बंधु मोबाईल एप्प’ का ले सकते है लाभ
रायपुर 8 सितम्बर 2021राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा ’न्याय बंधु मोबाईल एप्प’ (प्रो-बोन लीगल सर्विसेज ) का वृहद स्तर पर क्रियान्वयन किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के सचिव ने बताया कि यह हर्ष की बात है कि इस स्कीम के तहत अब तक न्यायलय में केवल माह अगस्त में कई प्रकरणों में अधिवक्तागण इस योजना के तहत कार्य करते हुऐ पक्षकारों के मामलों में पैरवी कर रहे हैं। विदित हो कि इस स्कीम के माध्यम से निर्धन व्यक्ति जो आर्थिक असमर्थता के कारण अपना जमानत आवेदन सत्र न्यायालय मे पेश नही कर पा रहे थे, न्यायबन्धु प्रो-बोनो के तहत उसका आवेदन भी पेश हुआ और उसे विधि संगत न्याय भी प्राप्त हुआ।
उन्होंने बताया कि ’न्याय बन्धु एप’ के माध्यम से मोबाईल पर उपलब्ध है जो कि हिन्दी तथा अंगे्रजी भाषा दोनों में है। इस योजना के तहत सभी प्रकार के प्रकरण की पैरवी करते हुए अधिवक्ता द्वारा कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा जिले के समस्त पैनल अधिवक्ताओं के साथ बातचीत कर उक्त स्कीम का रायपुर जिले में प्रभावी ढंग से कियान्वयन करते हुए परिचर्चा की गयी जिसमें पेनल अधिवक्ताओं द्वारा बढ़ चढ़कर अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। स्कीम के तहत यह भी प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति जो अत्यधिक निर्धन है और अपना प्रकरण लड़ने हेतु आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, वहॉ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से या एप के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हंै। जिला रायपुर के पेनल अधिवक्ता प्राधिकरण के तत्वाधान में प्रोबोना स्कीम के तहत पैरवी करते हुए पक्षकारों को लाभ प्रदन कर रहे हैं और कई प्रकरणों में पक्षकार उक्त स्कीम का लाभ प्राप्त करके उत्साहित भी है।