
राजनांदगांव। थाना लालबाग क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पेण्ड्री निवासी एक युवक के घर में घुसकर मारपीट और धारदार हथियार से धमकी देने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने भिलाई से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ पहले से भी मारपीट, जुआ एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पेण्ड्री निवासी प्रार्थी टुकेश उर्फ बाबू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके मंगेतर को जन्मदिन की बधाई देने की बात को लेकर पहले विवाद हुआ था, जो आपसी समझौते से शांत हो गया था। लेकिन 1 जनवरी 2026 की शाम करीब 7 बजे जब वह अपने घर के बाहर आग ताप रहा था, उसी दौरान सुनील मरकाम उर्फ टिर्रू, देवीलाल साहू, कमरान मुगल और बबलू उसके घर पहुंचे। आरोप है कि सभी ने पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करते हुए घर में घुसकर डंडे से मारपीट की और धारदार चाकूनुमा कटारी दिखाकर जान से मारने की धमकी दी।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना लालबाग में धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5), 333 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक आईपीएस वैशाली जैन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार साहू के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। जांच के दौरान प्रकरण में धारा 25 व 27 आर्म्स एक्ट भी जोड़ी गई।
पूर्व में आरोपी सुनील मरकाम उर्फ टिर्रू और देवीलाल साहू को 2 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा चुका था।
वहीं एक अन्य आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था। मोबाइल लोकेशन के आधार पर कमरान मुगल पिता इजराईल मुगल (उम्र 27 वर्ष), निवासी अटल आवास पेण्ड्री, थाना लालबाग, को कुर्सीपार जिला दुर्ग (भिलाई) से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जिसके बाद 19 फरवरी 2026 को उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार आरोपी कमरान मुगल के खिलाफ पूर्व से ही एनडीपीएस एक्ट, मारपीट और जुआ एक्ट के मामले थाना लालबाग में दर्ज हैं। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी राजेश कुमार साहू, सहायक उपनिरीक्षक अश्वनी यदु और आरक्षक राकेश ध्रुव की भूमिका सराहनीय रही।









































