रायपुर- 01 अक्टूबर 2020/ जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा अनुसूचित जाति,जनजाति वर्ग अंतर्गत बैंक प्रवर्तित अंत्योदय स्व-रोजगार एवं आदिवासी स्व-रोजगार योजना संचालित है। वर्तमान में कोविड-19 के कारण विपरीत परिस्थितियां निर्मित होने के फलस्वरूप छोटे-छोटे व्यवसायियों को अंत्योदय स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति,जनजाति वर्ग के लोगों को बैंक के माध्यम से ऋण प्रदाय कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधार किए जाने हेतु सहयोग किया जाना है।
इस योजना के तहत आवेदक किसी भी प्रकार के व्यवसाय जैसे- ठेले, खोमचे, फेरी वाले, सड़क किनारे सामान बेचने वाले, रिक्शा चालक, टेलर, छोटे होटल, पान ठेला, मोची दुकान, मोटर सायकल मरम्मत आदि विभिन्न छोटे-छोटे व्यवसाय संचालित करने हेतु अंत्योदय,आदिवासी योजनान्तर्गत ऋण हेतु आवेदन कर सकते है।
इस योजना के तहत 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 हजार रुपए का अनुदान देय है,परन्तु ऋण राशि की अधिकतम सीमा बंधनकारी नही है।इसके लिए पात्र आवेदक ऋण हेतु अविलंब आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय कलेक्टर परिसर, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, मर्या. रायपुर, कक्ष क्रमांक-34 से प्राप्त व जमा कर सकते है।
इस योजना के तहत ऋण हेतु पात्रता की शर्ते निर्धारित की गई है।जिसके तहत आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का है,तो उन्हें सरपंच या पार्षद द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र, आवेदक जिले का मूल निवासी हो,आवेदक का वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 51,500 रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्र में 40,500 रुपये से अधिक न हो। इसके लिये पटवारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र,आवेदक का उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि संलग्न करना होगा। शिक्षित होने की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र तथा इस आशय का नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र देना होगा, कि पूर्व में शासन की किसी भी योजनांतर्गत ऋण एवं अनुदान का लाभ न लिया हो।