राजनांदगांव- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री टोपेश्वर वर्मा के निर्देशानुसार जिले में आबकारी विभाग द्वारा नाका लगाकर लगातार वाहन चेकिंग कर अवैध शराब परिवहन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिसके अंतर्गत 27 अक्टूबर 2020 को आबकारी विभाग राजनांदगांव रात्रि में भोथीपारकला से रानीतराई मार्ग में नाका लगाकर वाहन चेकिंग के दौरान मारूति सुजुकी डिजायर वाहन क्रमांक सीजी 24 पी 8077 में अवैध मदिरा परिवहन करते पकड़ा गया।
सहायक आयुक्त आबकारी श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि वाहन से रानीतराई निवासी थानसिंह वल्द मेघनाथ एवं महेंद्र वल्द मेघनाथ साहू द्वारा 9 पेटी गोवा व्हिस्की कुल 450 पाव प्रत्येक में 180 एमएल कुल 81 लीटर मदिरा सभी में केवल मध्यप्रदेश में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा हुआ है। जप्त मदिरा मूल्य लगभग 54 हजार रूपए एवं वाहन की अनुमानित मूल्य 8 लाख रूपए है। इस तरह आटरा भकुर्रा मार्ग में नाका लगाकर वाहन चेकिंग के दौरान होंडा शाइन मोटरसाइकिल वाहन क्रमांक एमएच 35 आर 3277 में अवैध मदिरा परिवहन करते कवलेवाड़ा थाना चिचगढ़ जिला गोंदिया महाराष्ट्र निवासी महेन्द्र चौरे से 75 पाव देशी दारू टायगर संत्रा केवल महाराष्ट्र में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा प्रत्येक पांव में 180 एमल कुज मात्रा 13.5 लीटर जप्त किया गया।
सहायक आयुक्त आबकारी ने बताया कि आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2), 36, 59 (क) का प्रकरण दर्ज कर विवेचना किया जा रहा है। रेडकार्रवाई में सहायक जिला आबकारी राजनांदगांव श्रीमती निरूपमा लोन्हारे, सहायक जिला आबकारी अधिकारी डोंगरगांव श्री एसके द्विवेदी, उपनिरीक्षक में यीवरेश कुमारव सविता वर्मा तथा आरक्षक में श्री ओमप्रकाश सिन्हा, श्री कमल मेश्राम, श्री राकेश दुबे एवं सहयोगी में अनिल सिन्हा शामिल थे।
उल्लेखनीय है कि आबकारी विभाग राजनांदगांव द्वारा हाल ही में 25 अक्टूबर 2020 को ही सफारी डिकर वाहन मे आरोपियों से 27 पेटियों में महाराष्ट्र निर्मित मदिरा का अवैध परिवहन करते हुए प्रकरण दर्ज कर 2 आरोपियों को जेल भेजा गया था ।