राजनांदगांव: न्यायालय में बिना मास्क प्रवेश करने वाला व्यक्ति होगा दण्ड का पात्र…

राजनांदगांव 31 मार्च 2021। जिला न्यायालय परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश से कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। संपूर्ण जिले के लिए जिला न्यायालय तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विनय कुमार कश्यप ने एक मिसाल पेश की है कि कानून से कोई भी सर्वोपरि नहीं है और सभी के साथ कानून समान व्यवहार करता है, चाहे वह आम नागरिक हो या किसी संविधानिक पद को धारण करता हो।

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न्यायाधीश के आदेश से जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का कठोरता से पालन कराया जा रहा है । विदित है कि संक्रमण की गति तीव्र होने के कारण न्यायाधीश द्वारा न्यायालय परिसर में कई नियम को सख्ती से लागू कराया गया है। उनके द्वारा सभी न्यायाधीशों, कर्मचारियों तथा अधिवक्तागण को निर्देश दिया गया है कि बिना मास्क किसी भी व्यक्ति को न्यायालय परिसर में उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी। दो गज की दूरी का पालन करना होगा। अनावश्यक व्यक्तियों को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति पूर्णत: वर्जित होगी।

न्यायालय कक्ष में जिस पक्षकार तथा अधिवक्ता को आहूत किया जाएगा वहीं कक्ष में उपस्थित रहेंगे अन्य नहीं। जो भी व्यक्ति चाहे वह अधिकारी, कर्मचारी तथा अधिवक्ता क्यों न हो यदि बिना मास्क न्यायालय परिसर में पाये जाते है तो उन्हें अर्थदण्ड की राशि महामारी अधिनियम के तहत देना होगी।


इसी तारतम्य में बुधवार को नगर निगम राजनांदगांव तथा पुलिस प्रशासन के सहयोग से उन अधिवक्ता तथा पक्षकारगण पर चालानी की कार्रवाई की गई जो न्यायालय परिसर में बिना मास्क लगाये हुए घुम रहे थे और सात लोगों से चालानी राशि की वसूली तत्काल की गई।


जिला न्यायाधीश के आदेश का अधिवक्ता संघ तथा अधिवक्ता बंधुओं द्वारा स्वागत किया गया। अध्यक्ष अधिवक्ता संघ श्री मनोज चौधरी द्वारा नगर निगम की टीम के साथ पूरे न्यायालय परिसर में घुम-घुम कर उनका सहयोग किया गया। अध्यक्ष अधिवक्ता संघ श्री मनोज चौधरी से बात किये जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश से सम्पूर्ण राजनांदगांव में जागरुकता के साथ-साथ जिम्मेदारी का भी संदेश जाएगा कि जब संविधान की सर्वोत्तम संस्था महामारी काल में सभी की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठा सकती है तो हम सभी क्यों नहीं।


आयुक्त नगर निगम श्री आशुतोष चतुर्वेदी द्वारा बताया गया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश से आज न्यायालय परिसर में बिना मास्क लगाये हुये लोगों पर चालानी कार्रवाई की गयी। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि कोरोना महामारी के संबंध में जो संवेदनशीलता न्यायपालिका द्वारा दिखायी जा रही है। ऐसी संवेदनशीलता राजनांदगांव तथा देश के समस्त नागरिकों को दिखाना होगी। तभी इस महामारी से हम अपने देश को मुक्त करा सकते हैं।


अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा बताया गया कि जिम्मेदारी केवल हम तक सीमित न होकर हम सब तक विस्तारित है और हम सब तक का उद्ेश्य लेकर ही किसी समस्या से मुक्ति पायी जा सकती है। कोरोना से लड़ाई करने में हमें हर उस व्यवस्था को अपना पूरा सहयोग प्रदान करना होगा जो हमारी तथा देश की रक्षा में कार्य कर रहे है।