राजनांदगांव : अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन सख्त…

आयुक्त ने अवैध प्लाटिंग पर थाने के माध्यम से दाण्डिक कार्यवाही कराने
सहायक अभियंता संदीप तिवारी को सौपा दायित्व

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बजरंगपुर नवागांव में अवैध प्लाटिंग पर संबंधित के विरूद्ध हुआ एफ.आई.आर.दर्ज

राजनांदगांव 21 फरवरी। नगर निगम सीमाक्षेत्र में कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने एवं संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही प्रशासन एवं निगम की टीम द्वारा की जा रही है। इसी कडी में निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 396 (1) के तहत श्री संदीप तिवारी सहायक अभियंता नगर निगम को उक्त अधिनियम की धारा 292 (ग) के तहत निगम सीमाक्षेत्र में हो रहे अनियमित विकास, अवैध कालोनी निर्माण पर कार्यवाही करने के लिये विशेषतः प्राधिकृत किया गया है।

उपरोक्त हेतु प्रधिकृत अधिकारी निगम क्षेत्र से संबंधित थाना का कार्यभार रखने वाले पदाधिकारी से सम्पर्क कर दाण्डिक कार्यवाही करने हेतु आवश्यक सहयोग एवं दस्तावेज प्रदाय करंेगे।
उल्लेखनीय है कि अवैध प्लाटिंग के संबंध में प्रशासन शख्त रवैया अपना रही है एवं निगम सीमाक्षेत्र में हो रहे अवैध प्लाटिंग में संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही कर रही है।

इसी कडी में वार्ड नं. 02 बजरंगपुर नवागांव प.ह.न. 35 में स्थित भूमि खसरा क्रं. 279/19 रकबा 0.1200 हेक्टेयर भूमि पर श्री उमराव साहू आ. श्री मौजीराम साहू को मुरूम डालकर अवैध प्लाटिंग करने पर नोटिस उपरांत जवाब अप्राप्त होने पर प्रशासन एवं निगम की टीम संबंधित के अवैध प्लाट को यांत्रिक संसाधनों से हटाने की कार्यवाही कर मुरूम जप्त किया गया। कार्यवाही के दौरान होने वाले व्यय एवं मुरूम खनन रायल्टी रसीद की प्रति 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने नोटिस दिया गया था। किन्तु श्री उपराव साहू द्वारा कोई सम्पर्क नहीं करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 154 दण्ड सहिता प्रकरण के तहत थाने में प्रथम सूचना रिपार्ट दर्ज कराई गयी।


आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी द्वारा अधिकृत सहायक अभियंता श्री संदीप तिवारी ने वार्ड नं. 02 बजरंगपुर नवागांव प.ह.न. 35 में स्थित भूमि खसरा क्रं. 279/19 रकबा 0.1200 हेक्टेयर भूमि पर श्री उमराव साहू आ. श्री मौजीराम साहू को मुरूम डालकर अवैध प्लाटिंग करने पर छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) (3) के तहत संबंधित के विरूद्ध थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने आवेदन पेश किया, जो उक्त धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में पाये जाने पर अपराध पंजीबद्धकर विवेचन में लिया गया। इसी प्रकार अवैध प्लाटिंग करने वाले कालोनाईजर या भूस्वामी के विरूद्ध कडी से कडी कार्यवाही की जावेगी।