संसद के विशेष सत्र में लोकसभा से पास होने के बाद महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) आज गुरुवार (21 सितंबर) को राज्यसभा में चर्चा के लिए लाया जाएगा. मामले पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पारित होन के लिए पेश किया जाएगा.
समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, ”राज्यसभा में इसे अनुपूरक कार्य के जरिए लाया जाएगा क्योंकि हम कल लोकसभा में देर से पहुंचे थे. लोकसभा सचिवालय इसके बारे में बेहतर जानता है लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि आज राज्यसभा में चर्चा होगी.”
क्या कुछ है महिला आरक्षण बिल में?
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इससे पहले मंगलवार (19 सितंबर) को लोकसभा में बिल पेश करते हुए कानून मंत्री ने कहा था, “संविधान ( एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है. आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में 33 परसेंट महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा. उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में एससी/एसटी के लिए सीटों का जो आरक्षण पहले से है, उसमें हम 33 परसेंट महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं.”
कानून मंत्री ने कहा, “एक आर्टिकल 332 है, जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव एसेंबली में 33 परसेंट महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है. फिर आर्टिकल 334A में हम एक नया क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी, अवधि अगर बढ़ानी होगी तो संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा.”