⁕ आरोपी को रिपोर्ट के 08 घण्टे के भीतर पकडा गया
⁕ न्यायिक रिमाण्ड पर आरोपी को भेजा गया जेल।
Advertisements
राजनांदगांव - दिनांक 09.02.2024 को प्रार्थी सदर द्वारा अपने नाबालिक पुत्री उम्र 14 साल 4 माह को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था जिस पर पुलिस चौकी चिखली में धारा सदर का अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया व मामला गंभीर प्रकृति का होने से मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया
तत्काल ही श्रीमान् पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहूल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन में राजनांदगांव चौकी चिखली पुलिस की टीम गठित कर नाबालिक बालिका की पता साजी, सीसीटीवी व तकनीकी साक्ष्य के सहयोग से मुखबीर लगाकर पतासाजी की जा रही थी कि जरिये मुखबीर सूचना मिला कि पीडित बालिका को मामले के संदेही सुनील साहू द्वारा छत्तीसगढ से बाहर भगाकर ले जाने वाला है जिस पर बस स्टैण्ड, रेल्वेस्टेशन पर सतत् निगाह रखी जा रही थी,
सटिक सूचना के आधार पर पीडित बालिका को संदेही आरोपी सुनील साहू पिता ईश्वरी साहू उम्र 26 साल निवासी शंकरपुर पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव छ0ग0 के कब्जे से राजनांदगांव रेल्वे स्टेशन के पास से बरामद किया गया बाद महिला अधिकारी द्वारा पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ भगाकर ले जाना व जबरदस्ती दुष्कर्म करना पीडिता द्वारा बताने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 363,366,376(2)(ढ) भादवि 4,6 पाक्सो के तहत कार्यवाही कर आरोपी सुनील साहू को माननीय न्यायालय पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी चिखली उप निरीक्षक नरेश कुमार बंजारे, म0प्र0आर0 वंदना पटले, समारू सर्पा, आर0 कमल साहू, राजकुमार बंजारा, देवेन्द्र कुमार, म0आर0 कौशिल्या साहू का महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा है।