VISION TIMES : मोटरयान अधिनिमय 1988 के तहत् हुई समन शुल्क में बढ़ोतरी…

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 200 की उपधारा (1) द्वारा राज्य सरकार द्वारा निचे दी गई सूची में वर्णित समन शुल्क में परिवर्तन किया गया है। जिसमे मुख्य धारा निम्नानुसार है।

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समन शुल्क पूर्व एवं वर्तमान
वाहन चलाते हुये मोबाईल से बात करना- 1000 से 2000
तीन सवारी समन शुल्क- 200 से 300
तेजगति से वाहन चालन – 500 से 1000
खतरनाक तरीके से वाहन चालन- 1000 से 2000
प्रदूषण/शोर करने वाले वाहन- 200 से 300
बिना रजिस्ट्रेशन- 500 से 1000
बिना परमीट- 2000 से 5000
बिना सीट बेल्ट- 200 से 500
बिना हेलमेट- 500 से 500
बिना बीमा- 300 से 2000
बिना लायसेंस- 500 से 1000
ओव्हर लोड – 3000 प्रतिटन से 10000 प्रतिटन
माल वाहन में उॅचा, लम्बा लोड- 200 से 20000
यात्री वाहन में अधिक सवारी बैठाना -100 प्रति व्यक्ति से 100 प्रति व्यक्ति
पुलिस अधिकारी के आदेश की अव्हेलना -500 से 500
वाहन का भार कराने से इंकार- 2500 से 20000

मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत् राज्य सरकार के द्वारा अधिकांश धाराओं में समन शुल्क में वृद्धि की गई है, अधिकांश वृद्धियॉ दोगुनी या अधिक है, यह वृद्धियॉ आज दिनॉक से लागू है। अतः समस्त नागरिक गणों से अपील है, कि असुविधा व आर्थिक हानी से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करें व सुरक्षित रहे।