रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन के तहत 20 जनवरी को मतदान होगा। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के 48 घंटे पूर्व अर्थात् 18 जनवरी की शाम 5 बजे से 20 जनवरी को मतदान समाप्ति तक सम्पूर्ण दिन शराब दुकानें बंद रखी जाएंगी।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निेर्देशित किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135ग में निहित प्रावधान अनुसार मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर, किसी होटल, भोजन, पाठशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्राइवेट स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा।
निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, होटल बार, क्लब आदि जैसे-सी.एस.-2(घघ), सी.एस.-2(घघ कम्पोजिट), एफ.एल.-1(घघ),एफ.एल.-1(घघ- कम्पोजिट), एफ.एल. 3, 3(क), 4, 4(क), 6, 7, 8 9, 9क एवं एफ.एल. 10 को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 18 जनवरी की शाम 5 बजे से 20 जनवरी को मतदान समाप्ति तक निर्वाचन क्षेत्र की शराब दुकानों/एफ.एल. 3. 3(क), 4, 4(क), 6, 7, 8 9, 9क एवं एफ.एल. 10 संपूर्ण दिवस बंद रखने हेतु, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत शुष्क अवधि/दिवस” घोषित किया गया है।
घोषित शुष्क अवधि/दिवस में प्रतिबंधित क्षेत्रों में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेन्ट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान/व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं रहेगी। गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टारेन्टों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों को भी इसी तरह घोषित शुष्क अवधि/दिवस” में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं रहेगी। इस अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक रहेगी उन्हें जप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।