कवर्धा, 07 अक्टूबर 2020। जिले में भिक्षावृत्ति के प्रभावी रोकथाम बच्चों को समाज के मुख्यधारा से जोड़ने के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाईल्ड लाईन 1098 एवं पुलिस विभाग के संयुक्त टीम द्वारा कवर्धा शहर के विभिन्न स्थानों जिसमें राजमहल चौक, बुढा महादेव मंदिर, करपात्री चौक, महावीर चौक, विंध्यावासिनी मंदिर, अंबेडकर चौक, नवीन बाजार, बस स्टैण्ड, पेट्रोल पम्प, रायपुर रोड तथा पण्डरिया के वार्ड 09, 11, 13 में जाकर भिक्षावृत्ति रोकथाम, निरीक्षण किया गया। शून्य से 18 वर्ष तक के किसी भी बालक या बालिका के द्वारा भीख मांगना या मंगवाया जाना बाल भिक्षावृत्ति है। बाल भिक्षावृत्ति एक अपराध है, इससे इससे बच्चे के मानसिक, शारिरीक एवं शिक्षा स्तर निम्न हो जाता है जो कि उनके अधिकारों का हनन है।
बच्चो से भिक्षावृत्ति कराने वाले के विरुद्ध किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 76 (1) के तहत् पांच साल का कारावास या एक लाख रूपये तक अर्थदण्ड या दोनो से दण्डित करने का प्रावधान है। भिक्षावृत्ति करते हुए बच्चो को षिक्षा एवं समाज के मुख्य धारा में जोड़ने जागरूक किया गया।
भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चे दिखाई देने या पाये जाने पर जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग या चाईल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1098 में तत्काल सूचना देने अपील किया गया। इस अभियान मे कु. क्रांति साहू, संरक्षण अधिकारी (संस्थागत), श्री राजाराम चन्द्रवंशी, संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत), श्री अविनाश ठाकुर परामर्षदाता, श्रीमति परमेश्वरी धुर्वे श्रीमति श्यामा धुर्वे, श्री विनय कुमार जंघेल, आउटरिच वर्कर, जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस विभाग से श्री विवेक प्रताप सिंह, लता सोनवनी आरक्षक, चाईल्ड लाईन के टीम मेंबर महेश निर्मलकर उपस्थित रहे।