कवर्धा: मंदिर प्रागंण के भीतर नियत स्थान पर ज्योत का प्रज्वलन अग्निशमन सुरक्षा के साथ किया जा सकेगा…

कवर्धा- 16 अक्टूबर 2020/ नोवल कोरोना वायरस संकमण के नियंत्रण एवं रोकथाम तथा वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने इस संबध में कवर्धा शहर के प्रमुख मंदिर प्रबंधन समितियों की बैठक लेकर कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम व नियंत्रण के उपायों पर आवश्यक चर्चा की। मन्दिर प्रबन्धन समितियों से चर्चा के बाद आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

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बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार कबीरधाम जिला अंतर्गत विभिन्न मंदिरों में नवरात्रि पर्व के दौरान ज्योत प्रज्वलन की अनुमति शर्तों के अधीन दी है।जिसके अनुसार मंदिर प्रागंण के भीतर नियत स्थान पर सभी ज्योत का प्रज्वलन तथा अग्निशमन सुरक्षा के सभी उपाय किया जाना अनिवार्य होगा। ज्योत दर्शन के लिए दर्शनार्थियों व अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। ज्योत प्रज्वलन की जिम्मेदारी केवल मंदिर प्रबंधन समिति की होगी। अन्य व्यक्तियों को ज्योत प्रज्वलन की अनुमति नही होगी। ज्योत प्रज्वलन के संदर्भ में सुरक्षा एवं कोविड-19 के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्यतः करना होगा, यदि किन्हीं निर्देशों का उल्लघंन करना पाया जाता है, तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी मंदिर प्रबंधन समिति की होगी तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त मन्दिर के सामने अन्य दुकानों का संचालन नही किया जाएगा। मन्दिर के आसपास भिक्षा मांगने वाले लोगों को भी वहां बैठाने की अनुमति नही दी जाएगी। इसके लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी, संयुक्त कलेक्टर श्री अनिल सिदार , अनुविभागीय अधिकारी विपुल गुप्ता एवं मन्दिर समिति के प्रबंधन और पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे।