खैरागढ़: पशु क्रूरता के विरुद्ध जिला के सी जी पुलिस टीम की बड़ी कार्यवाही…

दिनांक 21.12.2025 को थाना खैरागढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बोलेरो वाहन क्रमांक CG-22-AG-5952 एवं CG-04-QN-7792 में गौ-वंश को अवैध रूप से भरकर खैरागढ़-लांजी मार्ग होते हुए महाराष्ट्र राज्य ले जाया जा रहा है।
सूचना की तस्दीक हेतु धरमपुरा पुल, खैरागढ़ के पास नाकाबंदी की गई। दौरान नाकाबंदी उक्त दोनों वाहन बाजार अतरिया की ओर से आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रोकने पर वाहन चालक एवं परिचालक वाहन छोड़कर भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया।पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम इस प्रकार बताए –:

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▫️हेमलाल साहू, पिता मेहत्तर लाल साहू, उम्र 32 वर्ष, निवासी हिरमी, थाना सुहेला, जिला बलौदाबाजार

▫️सुनील वासुदेव, पिता मधुर वासुदेव, उम्र 20 वर्ष, निवासी चौरेंगा, थाना सिमगा, जिला बलौदाबाजार

▫️राधेश्याम साहू, पिता फूलसिंह साहू, उम्र 25 वर्ष, निवासी गंजेरा, थाना ओपी मारो/नांदघाट, जिला बेमेतरा

▫️अनिल वासुदेव, पिता शेषनारायण वासुदेव, उम्र 27 वर्ष, निवासी चौरेंगा, थाना सिमगा, जिला बलौदाबाजार

वाहनों की तलाशी लेने पर बोलेरो CG-22-AG-5952 से 03 नग भैंसा तथा बोलेरो CG-04-QN-7792 से 03 नग भैंसी एवं 01 नग भैंसा बरामद किए गए। सभी पशुओं को बिना चारा-पानी के, भूखे-प्यासे एवं क्रूरतापूर्वक रस्सी से बांधकर डाले में भरा गया था।
गौ-वंश के परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहने पर आरोपी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।

जप्ती विवरण :-
04 नग भैंसा – ₹48,000/-
03 नग भैंसी – ₹40,000/-
बोलेरो वाहन CG-22-AG-5952 – ₹8,00,000/-
बोलेरो वाहन CG-04-QN-7792 – ₹7,00,000/-
कुल जप्ती मूल्य – ₹15,88,000/-

आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4, 6, 10, 11(1)(d), 11(1)(e), 11(1)(f) एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192, 3/181, 130(1), 177 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है अन्य की संलिप्तता के सम्बंध में अनुसंधान एवम प्रकरण में जप्त मशरूका का राजसात की कार्यवाही पृथक से की जा रही है ।