गरियाबंद : किशोर न्याय अधिनियम 2016 के वैधानिक प्रावधानों के तहत किशोर न्याय बोर्ड कल्याण समिति द्वारा गरियाबंद नगर के सांई मंदिर के सामने बाबा सदन (सखी वन स्टाप सेंटर के उपर) और संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में शिकायत व सुझाव पेटी लगाई गई।
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गरियाबंद जिले के शून्य से 18 वर्ष पूर्व आयु तक के बालक-बालिकाओं के सुरक्षा, संरक्षण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के संबंध में उक्त पेटी में अपनी शिकायत व सुझाव दे सकते हैं। जिला बाल संरक्षण अधिकारी के अनुसार आवेदनकर्ता की जानकारी गोपनीय रखते हुए उनके शिकायत पर आवश्यक व नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।