राजनांदगांव 11 जुलाई 2023। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनांतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र राजनांदगांव को बेरोजगार युवक-युवतियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक एवं पात्र बेरोजगार युवक-युवती विभागीय वेबसाईट में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला एवं व्यापार एवं उद्योग केन्द्र संयुक्त जिला कार्यालय भवन कक्ष क्रमांक 10 राजनांदगांव से प्राप्त की जा सकती है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनांतर्गत सामान्य श्रेणी के आवेदकों को शहरी क्षेत्र हेतु 15 प्रतिशत अनुदान एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत अनुदान की प्रात्रता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग आवेदकों के लिए शहरी क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत अनुदान एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता है। आवेदक को सेवा क्षेत्र हेतु 5 लाख रूपए एवं उद्योग क्षेत्र हेतु 10 लाख रूपए से अधिक ऋण लेने पर कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
योजनांतर्गत सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम 20 लाख रूपए एवं उद्योग हेतु अधिकतम 50 लाख रूपए ऋण दिया जाता है। इस योजना अंतर्गत केवल नवीन योजनाओं हेतु ही ऋण लिया जा सकता है। इस योजना में पशुपालन अंतर्गत डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन हेतु ऋण का प्रावधान है। आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र व अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जनसंख्या प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं पासपोर्ट साईज फोटो की आवश्यकता होगी।









































