
मोहला 19 अक्टूबर 2023। विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत निर्वाचन कार्य के दौरान कर्मचारियों एवं सामग्रियों के परिवहन हेतु वाहनों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए जिले में संचालित समस्त पेट्रोल-डीजल पंप संचालकों को पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं।
Advertisements

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एस जयवर्धन ने जिले में संचालित समस्त पेट्रोल-डीजल प्रोपराइटर को निर्देशित किया है, कि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध रखें।
पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध ना होने की दशा में छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट एवं हाई डीजल आयल अनुज्ञापन एवं नियंत्रण आदेश 1980 के तहत जारी अनुज्ञप्ति के शर्त का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जिसकी संपूर्ण उत्तरदायित्व पंप संचालकों का होगा।
Advertisements










































