
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हर्बल उम्बरकर यूनिट मैनेजर भारत फाइनेंस इन्क्लुजन लिमिटेड कि रिपोर्ट पर 1. संगम मैनेजर युवराज देवहारे 2. संगम मैनेजर अभिषेक नाथ योगी 3.संगम मैनेजर मोनेश अहिरवार के विरुद्ध महिला समूह के हितग्राही लोगों से लोन की वसूली,लोन वितरण करना एवं नए सदस्य बनाते थे। जो कि आरोपीगणों द्वारा अपने कार्य के दौरान 85 हितग्राहियों के लोन वसूली गई 1419558/– को कंपनी में जमा न कर फ्राड किया गया है।
जो कि आरोपियों के विरुद्ध थाना मोहला के अपराध क्रमांक 28/2025 धारा 420, 409, 34
भादवि का अपराध पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला मोहला-मानपुर-अं. चौकी श्री वॉय. पी. सिंह (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री पिताम्बर पटेल, श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्री नोहर लाल मंडावी एवं थाना प्रभारी निरीक्षक कपिल देव चन्द्रा के कुशल नेतृत्व में मामले की गंभीरता को देखते हुये तत्काल थाना स्तर पर टीम गठित कर तीनों आरोपी 1. युवराज देवहारे पिता रमेश देवहारे जाति हल्बा उम्र 23 साल निवासी ग्राम साल्हे थाना डोंगरगांव जिला राजनांदगांव 2. अभिषेक नाथ योगी पिता देवपाल नाथ योगी जाति योगी उम्र 23 साल निवासी ग्राम गेंदाटोला थाना मोहला जिला राजनांदगांव 3. मोनेश अहिरवार पिता दयालू राम अहिरवार उम्र 22 साल निवासी ग्राम मुढ़िया मोहारा चौकी मोहारा जिला राजनांदगांव से पूछताछ किया गया जिन्होने जुर्म स्वीकार करने पर दिनांक 11.11.2025 को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक नवल साव, सउनि लाल ताज खान, सउन गुनेश निषाद प्र.आर.22 ओंकार सिंह, प्र.आर.91 बिसेलाल भुआर्य, आर. 410 प्रभुराम, आर.क्र. 399 विरेन्द्र रजक की भूमिका सराहनीय रही।









































