back to top

राजनांदगांव : अंतर्राज्यीय शराब तस्करी करते हुए दो आरोपी गिरफ्तार, 21 पेटी अंग्रेजी गोवा शराब व बोलेरो वाहन जप्त, थाना बोर तलाव पुलिस की कार्यवाही….

एम०पी० से छत्तीसगढ़ पलारी बलौदाबाजार ले जा रहे थे शराब, भिलाई के बलजीत सिंह सेठिया के लिये कर रहे थे शराब की तस्करी का कारोबार

Advertisements

-थाना बोरतलाव व निजात टीम की संयुक्त कार्यवाही।

राजनांदगांव – पुलिस अधीक्षक, जिला- राजनांदगांव संतोष सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले में चल रहे अवैध शराब की बिक्री एवं दिगर राज्य से हो रहे शराब परिवहन पर कडाई से अंकुश लगाने लगातार कार्यवाही की जा रही है, इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित टीम एवं थाना बोरतलाव पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए, बड़ी मात्रा में शराब परिवहन करते हुए बोलेरो वाहन के साथ दो आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की गई।

कि दिनांक 3.7.2022 को अंतर्राज्यीय शराब तस्करों द्वारा बोलेरों वाहन में शराब परिवहन होने की सूचना प्राप्त होते ही वरि० अधिकारियों को अवगत कराया गया, जो अति०पुलिस अधीक्षक डोंगरगढ़ जयप्रकाश बढई, एसडीओपी डोंगरगढ़ कृष्ण कुमार पटेल, उप पुलिस अधीक्षक नासिर बाठी के लगातार सतत् मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बोरतलाव निरीक्षक ओम प्रकाश ध्रुव द्वारा थाने से पुलिस टीम गठित कर चेक पोस्ट में लगाया गया।

जो बोलेरो वाहन सीजी 07 बीपी 1141 में अवैध रूप से अंग्रेजी गोवा शराब भरकर महाराष्ट्र की ओर से छ.ग. की ओर परिवहन करते हुए पुलिस टीम द्वारा नाकेबंदी कर अंतर्राज्यीय सीमा चेकपोस्ट बोरतलाव के पास 02 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम 1 वेदान्त चौरसिया पिता स्व विरेन्द्र चौरसिया 1 उम्र 24 साल साकिन वार्ड न0 08 कोहक हाउसिंग बोर्ड भिलाई पुलिस चौकी स्मृति नगर भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग एवं 2- दिलीप कुमार कटरे पिता स्व. होरीलाल कटरे आ 35 साल सा० वार्ड न0 5 मछली मार्केट सुपेला थाना सुपेला जिला जिला दुर्ग के बताये, जिनके कब्जे से खाखी रंग के 21 कार्टून में गोवा व्हीस्की अंग्रेजी शराब धार म०प्र० निर्मित प्रत्येक में 50-50 पौवा कुल 1050 पौवा भरी हुई सीलबंद जुमला मात्रा 189 बल्क लीटर, प्रत्येक पौवा की कीमत 107 रुपये जुमला शराब की कीमत 1,12,350/ रूपये एवं एक सफेद रंग की बोलेरो वाहन क्र० CG 07- BP-1141 कीमती लगभग 8,00,000/- रुपये जुमला कीमती 9,12,350/- रुपये का गवाहों के समक्ष विधिवत मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर मौके पर अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत विधिवत वैधानिक कार्यवाही की गई।

दोनो आरोपियों से पूछताछ करने पर जप्तशुदा शराब को भिलाई दुर्ग निवासी बलजीत सिंह सेठिया के लिये रजेगांव एम0पी0 से छत्तीसगढ़ के पलारी जिला बलौदाबाजार में छोड़ने के संबंध में आरोपियों द्वारा जानकारी दी गई। यह भी जानकारी दी गई कि एमपी का शराब छत्तीसगढ़ के बस्तर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा तक छोड़ने जाते हैं। दोनो आरोपियों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर थाना बोरतलाव में अप0क0 48/22 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। दोनो आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है।

उक्त सराहनीय कार्य में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी बोरतलाव निरीक्षक ओमप्रकाश ध्रुव, उप निरी० पिल्लुराम मंडावी, सउनि सरद मसीह, सउनि नागवंशी, प्र०आर० ताज खॉन, आर0 परिवेश वर्मा, थलेश देशमुख, रविन्द्र दीवान, मनीष सोनकर आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। थाना प्रभारी बोरतलाव निरीक्षक ओमप्रकाश ध्रुव ने बताया कि थाना क्षेत्र में अवैध शराब बनाने व बिक्री करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी।

Advertisements

You cannot copy content of this page