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बाहय विकास शुल्क जमा करने 75 खसरा पर 11 भूस्वामियों को आयुक्त ने जारी किया द्वितीय नोटिस, 2 करोड 56 लाख 17 हजार 7 सौ 88 रूपये की होगी वसूली
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राजनांदगांव 28 फरवरी। अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन शख्त रवैया अपना कर कार्यवाही कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने की कार्यवाही की जा रही है, साथ ही अवैध कालोनी के मूल भू-स्वामी को बाहय विकास शुल्क जमा करने नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है।
इस संबंध में पूर्व मंे 74 भू-स्वामियों को नोटिस जारी किया गया था, जिनके विरूद्ध कार्यवाही करने नियमितिकरण नियम 15 (क)(1)(15) के तहत द्वितीय नोटिस जारी किया जा रहा है। इसी कडी में पूर्व में 45 भूस्वामियों को बाहय विकास शुल्क जमा करने द्वितीय नोटिस जारी किया गया था और अब नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी द्वारा कौरिनभाठा के 11 भूस्वामियों के 75 खसरा पर बाहय विकास शुल्क जमा करने द्वितीय नोटिस जारी किया जा रहा है। बाहय विकास शुल्क जमा करने पर 2 करोड 56 लाख 17 हजार 7 सौ 88 रूपये की वसूली प्राप्त होगी।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि शासन निर्देश के अनुक्रम में कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने एवं अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। पूर्व मंे भी 74 भू-स्वामियों को नोटिस जारी किया गया था। जिन्हे पुनः नोटिस जारी किया जा रहा है, वर्तमान में 45 भूस्वामियों को 107 खसरा के लिये द्वितीय नोटिस जारी किया गया है
और आज कौरिनभाठा के 11 भूस्वामियों को 75 खसरा के लिये नोटिस जारी किया जा रहा है। जिनमेें श्रीमती शबाना अजीज ध.प. श्री मसूद अहमद को 55880.00 रू., श्रीमती सुशीला देवी ध.प. श्री मंगलचंद जैन को 929005.00 रू, श्री सुनील कुमार आ. श्री दुलीचंद को 43 खसरा के लिये 4533360.00 रू., श्री लोकेश आ. श्री जगदीश को 838220.00 रू., री जागेश कुमार साहू आ. श्री धनंजय राम साहू को 10 खसरा के लिये 925512.00 रू, छी क्रिश्चन फेलोसिफ को 5965190.00 रू., श्रीमती चन्द्रकला ध.प. श्री
आर.आर. बघेल को दो खसरा के लिये 307340.00 रू., श्री मानसिंह आ. श्री झाडुराम को 1362075.00 रू., श्रीमती चंपा बाई ध.प. श्री भगवानदास देवांगन को दो खसरा के लिये 1529715.00 रू., श्रीमती मालती ध.प. श्री महादेव को 2647315.00 रू., श्री नारायण आ. श्री गौरी शंकर खण्डेलवाल को 12 खसरा के लिये 7359396.00 रू. किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराने पर राशि जमा करने नियमितिकरण नियम 15 (क)(1)(15) के तहत द्वितीय नोटिस जारी किया गया है।
इस प्रकार कुल 2 करोड 56 लाख 17 हजार 7 सौ 88 रू. की वसूली हेतु नोटिस दिया गया है। उन्होंने बताया कि 15 दिवस की अवधि में राशि जमा नहीं होने पर निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। अन्य भूस्वमियों को भी विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जायेगा।