
राजनांदगांव। ग्राम मोहड़ नदी में अवैध रेत उत्खनन और फायरिंग के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे दो आरोपियों ने आखिरकार न्यायालय में सरेंडर कर दिया। स्थायी गिरफ्तारी वारंट और उद्घोषणा की कार्यवाही के बाद संपत्ति कुर्की के भय से दोनों आरोपी न्यायालय में पेश हुए, जिन्हें बाद में जेल भेज दिया गया।
जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने थाना बसंतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11 जून 2025 की रात करीब 7 से 7:30 बजे ग्राम मोहड़ नदी में अवैध रूप से रेत निकालने के लिए रैम्प निर्माण हेतु एक जेसीबी पहुंची थी। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, तभी एक कार में सवार 7–8 लोग वहां पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मारपीट करते हुए फायरिंग कर दी।
इस मामले में थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 257/2025 के तहत बीएनएस की विभिन्न धाराओं, आर्म्स एक्ट और खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। प्रकरण में पूर्व में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जिला जेल राजनांदगांव भेजा जा चुका है तथा उनके खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है।
इसी मामले में संजय सिंह (33 वर्ष) निवासी भिण्ड और अमन बैसन्दर (28 वर्ष) निवासी ग्वालियर लंबे समय से फरार थे। इनके खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन में आरोपियों की तलाश की जा रही थी। गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय से उद्घोषणा कार्यवाही कराते हुए ग्वालियर और भिण्ड में नोटिस चस्पा किया गया तथा स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशन कराया गया था।










































