राजनांदगांव : अवैध विज्ञापन हटाने आयुक्त ने थमाई नोटिस, 10 हजार रूपये जुर्माना…

राजनांदगांव 17 अक्टूबर। निगम सीमाक्षेत्र में निजी भवन के दीवाल, छत पर लगे होर्डिग्स बोर्ड, विद्युत पोलो में लगे छोटे बेनर-पोस्टर, फ्लाई ओव्हर के पिल्हर, तालाबो के बाउण्ड्रीवाल में बिना अनुमति के लगे विज्ञापनो पर नगर निगम द्वारा समय समय पर नोटिस जारी कर कार्यवाही की जाती है। इसी कडी में बुढ़ासागर, रानीसागर के बाउण्ड्रीवाल एवं अन्य स्थलो में किये गये अवैध विज्ञापन पर आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा ने संबंधितो को नोटिस जारी कर 10 हजार रूपये जुर्माना लगाया है।

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निगम आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने शहर के 11 विज्ञापन कर्ता जिन्होंने अपनी सस्था का प्रचार प्रसार के लिए बुढ़ासागर एवं रानीसागर के बाउण्ड्रीवाल एवं अन्य स्थलो में अवैध रूप से विज्ञापन किया है, उन्हें नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि विज्ञापनकर्ता द्वारा अवैध रूप से विज्ञापन प्रकाशन कर शासकीय सम्पत्ति का विरूपण किया गया है, जो कि छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 335 एवं सम्पत्ति विरूपण का स्पष्ट उल्लंघन है।


नोटिस में कहा गया है कि उपरोक्त सभी विज्ञापन कर्ता नोटिस प्राप्ति के 1 दिवस के अंदर उपरोक्त स्थलो में अवैध रूप से किये गये विज्ञापन प्रकाशन को हटा लेवे, साथ ही शासकीय संपत्ति को विकृत किये जाने के कारण संबंधित पर 10 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित कर तत्काल निगम कोष में जमा करने कहा गया है। इसके अलावा उन्हें हिदाईत दी गयी है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित के विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जावेगी। जिससे उत्पन्न क्षति तथा हर्जे-खर्चे की सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी। आयुक्त ने सर्वसंबंधित विज्ञापन एजेंसी व संस्थाओ से कहा है कि विज्ञापन बोर्ड लगाने नगर निगम से नियमानुसार विधिवत अनुमति एवं स्वीकृति ले लेवे।