राजनांदगांव: आगामी आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही…

राजनांदगांव 01 जून 2021- कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1945/ अ.जि. दं. / सा.लि. / 2021 दिनांक 25.05.2021 द्वारा जिला राजनांदगांव में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं।

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वर्तमान परिस्थितियों में संक्रमण की दर में कमी होने के बावजूद भी सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध निरंतर जारी रखना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः निम्नलिखित आदेश कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया है-