राजनांदगांव : आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो होगी ये परेशानी…

राजनांदगांव – सरकारी कामकाज में आधार कार्ड जितना जरूरी है, उतना ही पैनकार्ड भी आवश्यक हो गया है। दोनों दस्तावेज का होना बेहद जरूरी है। पैन और आधार कार्ड के बिना कोई वित्तीय लेनेदेन नहीं हो सकता। दोनों कार्ड बैंक खातों, वाहनों के लेनदेन, बीमा पॉलिसी आदि में आवश्यक है। चूंकि दोनों कार्ड में नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और फोटोग्राफ का विवरण होता है जिसकी वजह से आयकर विभाग ने पैनकार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य बताया है। यदि समय रहते पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

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पैनकार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। पैनकार्ड द्वारा ही आयकर विभाग को संबंधित व्यक्ति की वृत्तीय जानकारी प्राप्त होती है वर्तमान समय में पैन कार्ड पैसों के लेनदेन में अनिवार्य दस्तावेज है इसके अलावा संपत्ति खरीदने के लिए पैन कार्ड आवश्यक है विभाग ने पैन कार्डधारकों से 31 मार्च 2023 से पहले आधार कार्ड से लिंक कराने कहा है । ऐसा नहीं करने पर 1 अप्रैल 2023 से पैनकार्ड निष्क्रय माना जाएगा।

लिंक नहीं होने पर आएंगी दिक्कतें

आधार कार्ड से पैनकार्ड लिंक नहीं होने पर कई दिक्कतें आएंगी, जिसमें आनलाइन आईटीआर फाइल, पुराना रिफंड, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, खाता खोलने तथा रकम जमा करने, संपति खरीदने में दिक्कत आएगी।