राजनांदगांव : कलेक्टर की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों की बैठक संपन्न…

– विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में हुई चर्चा

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– मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 6 जनवरी को

राजनांदगांव 05 जनवरी 2024। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने आज कलेक्टोरट सभाकक्ष में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 कार्यक्रम के संबंध में राजनैतिक दलों की बैठक ली। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने बताया कि एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन शनिवार 6 जनवरी 2024 को किया जाएगा।

दावा एवं आपत्ति भरने की अवधि बुधवार 6 जनवरी से सोमवार 22 जनवरी 2024 तक रहेगी। विशेष शिविर की तिथियां शनिवार 13 जनवरी एवं रविवार 14 जनवरी 2024 निर्धारित है। दावा एवं आपत्तियों का निराकरण शुक्रवार 2 फरवरी 2024 को किया जाएगा। अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की स्वीकृति तथा डेटाबेस को अद्यतन और पूरकों की छपाई मंगलवार 6 फरवरी 2024 को किया जाएगा।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन गुरूवार 8 फरवरी 2024 को किया जाएगा। इस दौरान कलेक्टर श्री अग्रवाल ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची का सेट प्रदान किया।


कलेक्टर श्री अग्रवाल ने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु उसी मतदान केन्द्र के एक मतदाता को अपने दल की ओर से बीएलए नियुक्त कर सकते हैं। राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल ऐजेंट एक समय में व एक दिवस में 10 से अधिक फॉर्म जमा नहीं कर सकते हैं।

साथ ही पुनरीक्षण अवधि के दौरान 30 से अधिक आवेदन दाखिल करते हैं, तो जांच एवं सत्यापन की जायेगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला स्तरीय कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। कार्यालयीन समय में 1950 नम्बर पर संपर्क कर निर्वाचन से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल व मतदाता हेल्पलाइन ऐप की सहायता से मतदाता, मतदाता सूची में अपना नाम खोजने, मतदाता पंजीकरण, संशोधन एवं विलोपन के लिए ऑनलाईन फॅार्म भरने, ई-इपिक डाऊनलोड करने, डिजिटल फोटो मतदाता पर्ची डाउनलोड करने, शिकायत करने, मतदान केन्द्र का विवरण खोजने का कार्य आसानी से किया जा सकता है। साथ ही वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार लिंक करने के लिए फार्म 6बी ऑनलाईन अप्लाई कर सकते हैं।

एनजीएस पोर्टल का उपयोग मतदाता द्वारा मतदाता परिचय पत्र प्राप्त नहीं होना, आवेदन फार्म का निराकरण नहीं होना या अन्य शिकायतों को दर्ज करने के लिए किया जा सकता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन एवं मतदाता का पंजीयन नियम 1980 में संशोधन
इस दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन एवं मतदाता का पंजीयन नियम 1980 में संशोधन पर चर्चा की गई।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन एवं मतदाता का पंजीयन नियम 1980 में संशोधन के संबंध में चर्चा की गई। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन किया गया है। जिसके अंतर्गत धारा 14 में अर्हता तिथियां 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर निर्धारित किया गया है।

धारा 23 अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोडऩे के लिए परिचय हेतु आधार नंबर की आवश्यकता होगी। धारा 20 अंतर्गत साधारण निवासी के तहत पत्नि व पति के आधार पर किया जाएगा। मतदाता का पंजीयन नियम 1980 में संशोधन किया गया है। नियम 7- धारा 20 के तहत फार्म-1 घोषित कार्यालय के साधारण निवासी के कथन हेतु अब पत्नि के आधार पर पति भी साधारण निवासी होगा। फार्म 2 – सशस्त्र सेनाओं में पदस्थ अधिकारी व कर्मचारी का कथन पत्नी के आधार पर पति भी होगा।

फार्म 2ए- सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य जो राज्य के बाहर पदस्थ है। फार्म 3 – भारत सरकार की सेवा में भारत के बाहर पदस्थ सदस्य है। नियम 13- दावे और आपत्ति के फार्म अब नाम जोडऩे फार्म-6, नाम हटाने फार्म-7 एवं नाम सुधारने, स्थानांतरित करने फार्म-8 होगा। नियम 15 अंतर्गत फार्म 6 में प्राप्त आवेदनों की सूची फार्म 9, फार्म 7 में प्राप्त आवेदनों की सूची फार्म 10, फार्म 8 में प्राप्त संशोधन आवेदनों की सूची फार्म 11, फार्म 8 में प्राप्त एक ही विधानसभा में स्थानांतरण हेतु आवेदनों की सूची फार्म 11 ए, फार्म 8 में प्राप्त एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में स्थानांतरण हेतु आवेदनों की सूची फार्म 11 बी है।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री खेमलाल वर्मा सहित राजनैतिक दलों के पदाधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित थे।