राजनांदगांव : कलेक्टर ने जिला स्तरीय परिवाद समिति का किया गठन…

निजी संस्थानों में कार्यरत महिलाओं का लैंगिक उत्पीडऩ रोकने के लिए आंतरिक परिवाद समिति का किया गठन

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कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगी समिति


राजनांदगांव – कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने जिले में जिला स्तरीय परिवाद समिति का गठन किया है। जिसकी अध्यक्ष समाजसेवी श्रीमती माया शर्मा और सचिव श्रीमती रेणु प्रकाश, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग है। उल्लेखनीय है कि सभी निजी संस्थानों में कार्यरत महिलाओं का लैंगिक उत्पीडऩ रोकने के लिए आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। इसके लिए एक सप्ताह का समय संस्थानों को दिया गया है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग एवं श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा प्रत्येक प्राईवेट सेक्टर के संगठन एवं संस्थान में इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार ऐसे सभी कार्यस्थल पर जहां 10 या 10 से अधिक श्रमिक नियोजित हो वहां नियोजक द्वारा आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा।

आंतरिक परिवाद समिति में 1 पीठासीन अधिकारी जो कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी होगी। कर्मचारियों में से कम से कम 2 सदस्य महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हो। 1 सदस्य महिलाओं की समस्या के प्रतिबद्ध किसी गैर-सरकारी संगठन एनजीओ से होंगे। अधिनियम की धारा 6 के अनुसार ऐसे संस्थानों में जहां 10 से कम कर्मचारी होने के कारण परिवाद समिति गठित न की गई हो अथवा परिवाद नियोजक के ही विरूद्ध ही शिकायत हो, तो परिवाद जिला स्तर पर गठित स्थानीय परिवाद समिति को प्रस्तुत किये जा सकेंगे।


अधिनियम की धारा 19 के अनुसार प्रत्येक नियोजक का यह कर्तव्य होगा की वह कार्यस्थल
पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराए। वह आंतरिक समिति के गठन से आदेश और उत्पीडऩ के दंड को ऐसे स्थापन पर प्रदर्शित करेगा, जहां से वह सरलता से दिखाई दे। अधिनियम की धारा 26 के अनुसार कोई नियोजक यदि आंतरिक समिति का गठन करने में विफल रहता है अथवा अधिनियम के किन्हीं नियमों का उल्लंघन करता है तो वह 50 हजार रूपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।

कार्यालय श्रम पदाधिकारी राजनांदगांव द्वारा जिले के सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक संस्थानों को निर्देशित किया जा रहा है कि वे एक सप्ताह के भीतर उपरोक्त अनुसार समिति का गठन कर श्रम पदाधिकारी कार्यालय राजनांदगांव को सूचित करें साथ ही समिति गठन की सूचना संस्थान में सभी सरलता से दिखलाई पडऩे वाले स्थान पर चिपकाकर उसकी फोटो कल्याण अधिकारी सुश्री नेहा चंदेल 9981338006 को प्रेषित कर सकते हैं।