राजनांदगांव : कौरिनभाठा जीवन कॉलोनी के पीछे अवैध प्लाटिंग पर निगम की कार्यवाहीआरसीसी नाली तोड़ा गया…

शहर के बगैर स्वीकृत अभिन्यास के आवासीय तथा गैर आवासीय भूःखण्डो के वार्डवार खसरे पर क्रय विक्रय प्रतिबंधित करने उप पंजीयक को आयुक्त ने लिखा पत्र

राजनांदगांव 14 फरवरी। शासन निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कडी कार्यवाही की जा रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस दिया गया है।

अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही करने माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरूण साव द्वारा भी निर्देश दिये गये है। नगर निगम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है, पूर्व में कौरिनभाठा, चिखली ,बर्फानी आश्रम,रेवाडीह, लखोली, नवांगॉव क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर मुरूम एवं कांक्रीटिंग रोड का निर्माण करने पर उसे जेसीबी से उखाडकर मुरूम जप्त करने की कार्यवाही की गयी तथा प्रतिबंधित का बोर्ड लगाया गया था।

कार्यवाही की कडी में आज कौंरिनभाठा जीवन कॉलोनी के पीछे खसरा नं. 279/1 को श्रीमती विजया पारख ध.प. श्री ज्ञानचंद पारख द्वारा अवैध प्लाटिंग करने जानकारी होते ही नगर निगम द्वारा आरसीसी नाली जेसीबी से तोडकर मुरूम जप्ती की कार्यवाही की गई। इसी कड़ी में निगम सीमाक्षेत्र में बगैर स्वीकृत अभिन्यास के आवासीय तथा गैर आवासीय भूःखण्डो पर क्रय विक्रय प्रतिबंध करने उप पंजीयक को पत्र प्रेषित किया गया है।


अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही के संबंध में निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता ने बताया कि माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरूण साव जी द्वारा अवैध कॉलोनी निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे,

निर्देशानुसार नगर निगम की टीम निरीक्षण कर निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कडी कार्यवाही कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है, अवैध प्लाटिंग की जमीन का अधिग्रहण भी किया जायेगा तथा उनका पंजीयन निरस्त कराने पंजीयक को पत्र प्रेषित किया गया है।


आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि कौरिनभाठा में जीवन कॉलोनी के पीछे खसरा नं. 279/1 को श्रीमती विजया पारख ध.प. श्री ज्ञानचंद पारख द्वारा बिना स्वीकृत अभिन्यास के टुकड़ों में विभाजित कर विक्रय किये जाने की तैयारी की जा रही थी,

जिसकी जानकारी होते ही निगम की टीम आरसीसी नाली तोड़ने की कार्यवाही की। उन्होने बताया कि, उक्त कॉलोनाईजर को पूर्व में छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग(2) के तहत नोटिस जारी किया गया था, नोटिस उपरांत भी उनके द्वारा अवैध प्लाटिंग की तैयारी की जा रही थी, जिसे तोड़कर मुरूम जप्ती की कार्यवाही की गई।


आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि, निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत बगैर स्वीकृत अभिन्यास के आवासीय तथा गैरआवासीय भूःखण्डो के वार्डवार खसरे जिनमें बजरंगपुर नवांगॉव वार्ड नं. 1, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ढ़ाबा वार्ड नं. 4, चिखली वार्ड नं. 5, शासकीय मुद्रणालय चिखली वार्ड नं. 6, शंकरपुर रामनगर वार्ड नं. 7, गजानन्द माधव मुक्तिबोध शंकरपुर वार्ड नं. 9, गौरीनगर वार्ड नं. 13, बलराम दास वार्ड नं. 14 रायपुर नाका, रविदास वार्ड 20 व 21 पेण्ड्री, रेवाडीह वार्ड नं. 22,

लखोली वार्ड नं. 33, कन्हारपुरी वार्ड नं. 34, कौरिनभाठा वार्ड नं. 44 व 45, बसंतपुर वार्ड नं. 46, मोहारा वार्ड नं. 47 एवं नंदई वार्ड नं. 48 स्थित अवैध खसरे में पटवारी प्रदत्त नक्शा (चौहद्दी) खरीदी बिक्री व नामान्तरण पर रोक लगाने पंजीयक को पत्र प्रेषित किया गया है, जिससे निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत हो रहे अवैध प्लाटिंग पर अंकुश लगाया जा सकें।