
बजाज प्लास्टिक सहित किराना दुकान व फल ठेला पर 2 हजार 3 सौ रूपये अर्थदण्ड
5 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्ती
राजनांदगांव 13 मई। शासन निर्देश के अनुक्रम में प्लास्टिक मुक्त नगर की परिकल्पना को साकार करने प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित किये जाने तथा सडक में बिल्डिंग मटेरियल व मलमा रखने पर मलमा मण्डप के तहत कार्यवाही करने निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा द्वारा गठित टीम कार्यवाही कर रही है। कार्यवाही की कडी मेें आज निगम का स्वास्थ्य अमला ने गंज चौक के बजाज प्लास्टिक व किराना दुकान तथा फल ठेला में दबीस दी और प्रतिबंधित प्लास्टिक विक्रय करने पर 2 हजार 3 सौ रूपये अर्थदण्ड वसूल 5 किलो झिल्ली पन्नी जप्त किए।
आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने बताया कि प्लास्टिक प्रतिबंधित करने शासन निर्देश के अनुक्रम में नगर निगम द्वारा प्रतिदिन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की जॉच कर साफ सफाई रखने, डस्टबिन का उपयोग करने, प्लास्टिक के उपयोग व विक्रय पर प्रतिबंध किये जाने समझाईस देने के अलावा कार्यवाही भी की जा रही है। कार्यवाही की कडी में आज गंज चौक में दबिस देकर दुकानो में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने तथा डस्टबिन नही रखने पर गंज चौक के बजाज प्लास्टिक से 5 सौ रूपये जुर्माना वसूल 3 किलो पालिथीन जप्त किये। इसी प्रकार 10 किराना एवं फल विक्रेताओ से 1 हजार 8 सौ रूपये जुर्माना वसूल 2 किलो झिल्ली पन्नी जप्त किए। उक्त कार्यवाही प्रतिदिन जारी रहेगी। टीम ने गन्ना रस विक्रेताओ को डिस्पोजल गिलास का उपयोग नही करने समझाईस दिए।
आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने कहा कि आज प्लास्टिक के कारण पर्यावरण पर सीधा प्रभाव पड रहा है,साथ ही जानवर द्वारा इसे खाने से उनके शरीर पर दुष्प्रभाव पड रहा है। इन बातो को ध्यान में रखकर शासन ने इसके विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। हम सबके सहयोग से ही यह कार्य संभव होगा। उन्होंने नागरिकों एवं दुकानदारों से अपील करते हुये कहा है कि मलमा सड़क पर न रखे एवं अपने दुकान का समान दुकान की सीमा में रखे तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करे तथा डस्टबिन का उपयोग करे अन्यथा जप्ती करते हुये अर्थदण्ड की कार्यवाही की जायेगी।










































