
थाना कोतवाली राजनांदगांव क्षेत्र अंतर्गत दर्ज अपराध क्रमांक 953/2025 में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 118(1) बीएनएस एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 से संबंधित है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी संजय नायक द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 22 अक्टूबर 2025 की रात्रि लगभग 7:30 से 8:00 बजे के बीच आरोपी शुभम नायक उर्फ उड़ी (27 वर्ष), निवासी नया बस स्टैण्ड, जेल रोड स्वीपर मोहल्ला, राजनांदगांव ने उसके भाई शंकर नायक के साथ मां-बहन की अश्लील गाली-गलौच की।
विरोध करने पर आरोपी ने धारदार हथियार (चाकू) से शंकर नायक की बाईं जांघ पर वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था।घटना के बाद से आरोपी करीब दो माह से फरार था, जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी। दिनांक 25 दिसंबर 2025 को कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। उसके मेमोरण्डम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त एक नग धारदार बटनदार चाकू को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया।विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 जोड़ी गई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी थाना कोतवाली राजनांदगांव में आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया गया है।









































