राजनांदगांव- अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन के खिलाफ चलाये जा रहे मुहिम के तहत थाना प्रभारी गैंदाटोला उप निरीक्षक अमृत साहू के नेतृत्व मे दिनांक 30/05/2021 को हमराह सउनि सत्तुलाल कंवर, प्रधान आरक्षक 926 आरक्षक 735, 1249, 1611 के देहात भ्रमण एवं जुर्म जरायम पता साजी पर रवाना हुआ था।
मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ, कि एक मोटर सायकल से दो व्यक्ति ग्राम मेटेपार की तरफ से अवैध शराब परिवहन करते आ रहे है, कि सूचना तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ ग्राम फाफामार से मेटेपार जाने वाले मार्ग पुलिया के पास पहुंचकर मोटर सायकल का चेकिंग किया।
मोटर सायकल क्रमांक सी जी 07 बी एक्स 5480 सुपर स्प्लेण्डर से दो व्यक्ति आये जिसे रोककर नाम पता पूछने पर चालक अपना नाम गौकरण धृतलहरे पिता विश्वनाथ धृतलहरे उम्र 38 साल एवं पीछे बैठे व्यक्ति अपना नाम चौकलाल धृतलहरे पिता स्व० गंगादास धृतलहरे उम्र 48 साल दोनो निवासी ग्राम पोटिया कुण्डरापारा वार्ड नंबर 54 ओ पी पदमनाभपुर थाना कोतवाली जिला दुर्ग (छ0ग0) का रहने वाला बताये।
जो पीछे बैठे व्यक्ति के पास से एक सफेद गुलाबी मिक्स रंग की थैला में 45 पौवा देशी दारू विलिका V ब्रांड संत्री महाराष्ट्र निर्मित प्रत्येक मे 180 एमएल0 भरी हुई शीलबंद जुमला 8.100 बल्क लीटर कीमती 2700 रूपये एवं चालक से एक मोटर सायकल क्रमांक सी जी 07 बी एक्स 5480 सुपर स्प्लेण्डर कीमती 60,000 रूपये कुल जुमला कीमती 62,700 रूपये उक्त 45 पौवा देशी दारू विलिका V ब्रांड संत्री महाराष्ट्र निर्मित शीलबंद जुमला 8.100 बल्क लीटर कीमती 2700 रूपये एवं मो०सा० क्रमांक सी जी 07 बी एक्स 5480 सुपर स्प्लेण्डर को समक्ष गवाहान के जप्त कर आरोपीगणो के विरूद्ध थाना गेंदाटोला में अपराध क्रमांक 49/2021 धारा 34 आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।
प्रकरण अजमानीय होने से दोनों आरोपियों को गिस्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही पर थाना गैंदाटोला स्टाफ का विशेष योगदान रहा।