राजनांदगांव – ग्राम पंचायत भरे गांव में स्वच्छ भारत मिशन तथा पंचायत में प्राप्त राशि का नियम विरुद्ध उपयोग किए जाने के कारण एकता चंद्राकर ग्राम पंचायत भर्रेगांव गांव के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्रवाई किया गया है बता दे की पूर्व में अनावेदक सरपंच को दिनांक 11 दिसंबर 2030 को कारण बताओं नोटिस तथा आरोप पत्र जारी कर उन्हें शामिल किया जा चुका है।
अनावेदक सरपंच को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया परंतु दो पर अवसर प्रदान करने के बाद भी उनके द्वारा कोई संतोष पर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया अनावेदक सरपंच के विरुद्ध न्यायालय में पृथक से वसूली प्रकरण भी दर्ज है
जिसमें अनावेदिका के द्वारा पंचायत की राशि एवं स्वच्छ भारत मिशन की राशि का दुरवयय एवं दुरुपयोग किया जाना पाया गया है उनके विरुद्ध 66333 रुपए वसूली हेतु नोटिस भी जारी किया गया। 1993 की धारा 39 के अधीन एकता चंद्राकर सरपंच ग्राम पंचायत भर्रेगांव को तत्काल प्रभाव से सरपंच पद से निलंबित किया गया है।