राजनांदगांव : जाति प्रमाणपत्र की जन समस्या को लेकर जनचौपाल पहुंचे – लव कुमार रामटेके…

राजनांदगांव – 1950 या 1984 के लिखित रिकॉर्ड के बिना लोक सेवा केंद्र में जमा हो आवेदन और आवेदन का निराकरण 1 माह में हो.
शपथ पत्र के आधार पर जारी हो अस्थाई जाति प्रमाणपत्र राजनांदगांव लव कुमार रामटेके अधिवक्ता छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जाति प्रमाण पत्र की जन समस्या जो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए काफी बड़ी समस्या है को लेकर कलेक्टर जन चौपाल पहुंचे,

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जन चौपाल में शिकायत के माध्यम से बताया कि लोक सेवा केंद्र में वर्ष 1950 से 1984 की लिखित रिकॉर्ड के बगैर आवेदन जमा नहीं किया जाता है जबकि लोक सेवा केंद्र मात्र आवक जावा का कार्य करता है . जनचौपाल में अधिकारियों को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक परिस्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 के तहत वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने का प्रावधान है.

प्रावधान के अनुसार यदि आवेदक के पास वर्ष 1950 या 1984 का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो वह असमर्थता ज्ञापन प्रस्तुत कर सकता है जिसके बाद सक्षम प्राधिकारी यथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व 1950 या 1984 के लिखित रिकॉर्ड की मांग नहीं कर सकता ऐसा प्रावधान नियम 6 में किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम सभा का प्रस्ताव,

इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद का प्रस्ताव मांगा जाता है, जबकि हां आवश्यक दस्तावेज नहीं है. जिसके पास वर्ष 1950 या 1984 का लिखित रिकॉर्ड नहीं है वह प्रावधान 2013 के तहत असमर्थता ज्ञापन दे सकते हैं इसके बाद सक्षम अधिकारी उनसे 1950 से 1984 के लिखित रिकॉर्ड की मांग नहीं कर सकता प्रावधान की नियम दस के अनुसार शपथ पत्र के आधार पर आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अस्थाई सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र जारी किए जाने का प्रावधान है,

जिसका पालन नहीं किया जा रहा है. प्रावधान के नियम 9 के अनुसार अगले 15 दिनों में स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया या स्थल निरीक्षण या जांच किए जाने का प्रावधान है. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में शासन से मांग की गई कि राजनांदगांव अनुभाग सहित जिले में 1950 अथवा 1984 की लिखित रिकॉर्ड के बगैर आवेदन सभी लोक सेवा केंद्रों में लिया जावे.

प्रावधान 2013 के नियम 10 के अनुसार शपथ पत्र के आधार पर आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अस्थाई सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र जारी किया जावे. प्रावधान 2013 के नियम 9 के अनुसार अगले 15 दिनों में स्थाई जाति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया या स्थल निरीक्षण या जांच कर प्रमाण पत्र जारी किया जावे अथवा निरस्त किया जावे. प्रावधान 2013 के तहत निर्धारित समय अवधि 1 माह के भीतर सक्षम प्राधिकारी या अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा विधिवत अंतिम आदेश जांच के उपरांत पारित किया जावे.

आवेदक के आवेदन को प्रावधान 2013 के तहत 1 माह के भीतर निराकृत किया जावे ताकि आवेदक विधिवत अपील कर सकें. आवेदक के आवेदन में असमर्थता ज्ञापन प्राप्त होने पर अनावश्यक दस्तावेजों की मांग ना की जावे बल्कि प्रावधान 2013 के स्थल निरीक्षण या जांच कराया जाए. आवेदक के आवेदन प्राप्त होते ही शपथ पत्र के आधार पर अस्थाई सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र जारी किया जावे जिसकी वैधता 6 माह होती है. श्री रामटेके के साथ जन चौपाल में बौद्ध कल्याण समिति राजनांदगांव के जिला अध्यक्ष कांति फूले, प्रकाश गोंडाने के अलावा अन्य लोग भी उपस्थित रहे.