
खैरागढ़ ( सबेरा संकेत ) | मासूम बालिका से अनाचार करने वाले आरोपी को दो साल बाद न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है मामले में जिले के साल्हेवारा थाना क्षेत्र में आरोपी के खिलाफ नवंबर 21 में नाबालिग बालिका से अनाचार का मामला, पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था न्यायालय में अपराध सिद्ध होने के बाद आरोपी रजेलाल मराबी पिता समल सिंह (27 वर्ष ) ग्राम सिंगबोरा थाना साल्हेवारा को एडीजे चंद्रकुमार कश्यप ने आजीवन करावास की सजा सुनाई |
जानकारी के अनुसार आरोपी ने घर के सामने खेल रही मासूम को डरा धमकाकर गमछे मे मुँह बांधकर अपने घर ले जाकर जबरन बलात्कार किया था तथा नाबालिग को किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी बाद में मासूम ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी | परिजनों ने मामला साल्हेवारा थाना में दर्ज कराया था | आरोपी रजेलाल पर पुलिस 376,2 ढ 506, 342,4,5 ने लैगिंक अपराधों से बालको का सरंक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर नाबालिग का मुलाहिजा करवाया था |
प्रकरण में अपर सत्र न्यायालय में अभियोग् प्रस्तुत किया गया था | प्रकरण में सुनवाई के दौरान पर्याप्त परीक्षण और साक्ष्य के बाद आरोपी रजेलाल को उमरकैद् और दो हजार रुपय जुर्माना की सजा सुनाई | प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अल्ताफ अली ने पैरबी की |