
राजनांदगांव 31 जनवरी। निगम सीमाक्षेत्र में निजी भवन के दीवाल, छत पर लगे होर्डिग्स बोर्ड, विद्युत पोलो में लगे छोटे बेनर-पोस्टर, फ्लाई ओव्हर के पिल्हर में विज्ञापन बिना अनुमति के लगाया गया है, जिसे नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा के निर्देश पर निगम की टीम हटाने की कार्यवाही कर रही है। इसी कडी में आज सिग्नल पोलों में बिना अनुमति के लगे विज्ञापन बोर्ड को निगम की टीम ने हटाई।

निगम आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने बताया कि निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत कतिपय विज्ञापन एजेंसियों/संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा प्रायः इस निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के विज्ञापन हेतु बोर्ड/निजी भवनों के दीवाल एवं छत पर होर्डिंग्स बोर्ड/विद्युत पोलों में छोटे बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं सार्वजनिक शौचालय/फ्लाई ओव्हर के पिल्हरों में अन्य प्रकार का विज्ञापन लगाया जाता है और कई लोगों द्वारा लगाया भी गया है,
जो कि छ0ग0 विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 की कंडिका 9 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं छ0ग0 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 248 एवं 434 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। इस संबंध में पूर्व में संबंधितों को नोटिस के माध्यम से सूचित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये थे। निर्देशानुसार निगम की टीम द्वारा अवैध बोर्ड हटाने की कार्यवाही समय समय पर कर रही है।
इसी प्रकार राघव एड्व्हटाईजर्स रायपुर द्वारा निगम सीमाक्षेत्र में लगे सिग्नल पोल में बोर्ड लगाकर नगर निगम की बिना अनुमति के विज्ञापन प्रकाशन किया जा रहा था। इस संबंध में 01 माह पूर्व राघव एड्व्हटाईजर्स रायपुर को विनियमन की कार्यवाही पूर्ण करने नोटिस जारी किया गया था। नोटिस उपरांत उनके द्वारा न ही अनुमति ली गयी और न ही बोर्ड हटाया गया। आज आयुक्त श्री विश्वकर्मा द्वारा सुबह वार्ड निरीक्षण के दौरान सिग्नल बोर्ड में विज्ञापन लगे देख निगम की टीम को विज्ञापन बोर्ड हटाने निर्देशित किया गया। निर्देशानुसार टीम ने राघव एड्व्हटाईजर्स रायपुर द्वारा सिग्नल पोल में लगे विज्ञापन हटाने की कार्यवाही की गई।