राजनांदगांव : मठपारा में हुवे हत्या के सभी आरोपी 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार जप्त हुआ आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त किया गया हथियार…

राजनांदगांव – राजनांदगांव के अपराध क्रमांक-487/2021 धारा 302, 147, 148, 150 भादवि के प्रकरण में प्रार्थी केशव यादव पिता संतोष यादव उम्र 31 साल साकिन मठपारा नाग मंदिर गली राजनांदगाव, 15अगस्त को शाम 07.00 बजे लगभग जूलूस देखने अपने दोस्त प्रवीण यादव के साथ घटनास्थल मठपारा राजनांदगांव गया था जहां उसके मित्र प्रवीण यादव के साथ शकील कुरैशी निवासी कसाईपारा राजनांदगांव का किसी बात को लेकर आपस मे वाद विवाद बहस हो गया था, शकील कुरैशी के साथ उसके दो दोस्त और थे।

जो वाद विवाद बढ़ता देख अपने मोहल्ले कसाईपारा जाकर अन्य् आरोपी अभिषेक साकुरे ऊर्फ शैकी पिता शंकरराव साकुरे उम्र 24 वर्ष व एक अन्य नाबालिक बालक को लाठी डंडा हथियार लेकर बुला लाये जो घटनास्थल मठपारा इंदिरा सरोवर तालाब के पास आकर मृतक प्रवीण यादव पिता सुरेश यादव उम्र 29 वर्ष से मारपीट करने लगे, शकील कुरैशी अपने साथीयो के साथ प्रवीण को तालाब पार मे घसीटते हुए तालाब किनारे ले जाकर शकील और उसके दो साथी सोहेल कुरैशी पिता जावेद कुरैशी उम्र 22 वर्ष व नावेद कुरैशी ऊर्फ रजा पिता ईस्माईल कुरैशी उम्र 26 वर्ष, मृतक प्रवीण को चाकू से वार कर हत्या कर दिये कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर मर्ग कायम पश्चात उकत धाराओं में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

राजनांदगांव डी. श्रवण अति0 पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्रीमति प्रज्ञा मेश्राम व नगर पुलिस अधीक्षक श्री लोकेश देवांगन के मार्गदर्शन में व थाना प्रभारी सिटी कोतवाली राजनांदगांव श्री वीरेन्द् चतुर्वेदी के नेतृत्व में थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव की पुलिस टीम उक्त घटना में संलिप्त आरोपियों की पतातलाश कार्यवाही त्वरित कर, घटना के 12 घंटे के अंदर सभी आरोपीगण 01 शकील कुरैशी पिता अकील कुरैशी उम्र 24 वर्ष निवासी कसाईपारा राजनांदगांव, 02 सोहेल कुरैशी पिता जावेद कुरैशी उम्र 22 वर्ष निवासी कसाईपारा राजनांदगांव, 03- अभिषेक साकुरे ऊर्फ शैंकी पिता शंकरराव साकुरे उम्र 24 वर्ष निवासी भरकापारा काली मांई मंदिर राजनांदगांव, 04- नावेद कुरैशी ऊर्फ रजा पिता ईस्माईल कुरैशी उम्र 26 वर्ष निवासी कसाईपारा राजनांदगांव एवं अन्य एक नाबालिग बालक को गिरफतार कर घटना में प्रयुक्त आलाजरब एक नग चाकू व चार नग बांस का डंडा वजह सबूत जब्त कर आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड प्राप्त किया गया है।