
राजनांदगांव – परिवहन विभाग द्वारा मालयान, यात्रीयन वाहनों के एक मुश्त निपटान योजना के तहत लंबित टैक्स की राशि बिना पेनाल्टी के जमा कराने नई व्यवस्था शुरू की गई है। जिसके तहत 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक जिन वाहनों का टैक्स जमा नहीं किया गया है, उन वाहनों के पेनाल्टी राशि में पूर्णत: छूट दी गई है। योजना के तहत सिर्फ कर एवं ब्याज देय होगा। योजना की अवधि 31 मार्च 2022 तक है। एक मुश्त निपटान योजना की समाप्ति के पश्चात् टैक्स, पेनाल्टी एवं ब्याज सहित पूर्ण राशि वसूल की जाएगी। वाहनों का टैक्स जमा नहीं किए जाने की स्थिति में वाहन मालिकों के विरूद्ध संपत्ति कुर्कि की कार्रवाई की जाएगी।
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