राजनांदगांव- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार 20 अगस्त 2021 मोहर्रम को शुष्क दिवस घोषित किया है।
कलेक्टर सिन्हा ने जिले के सभी देशी मदिरा दुकानें (सीएस2घ), सभी विदेशी मदिरा दुकानें (एफएल1घ), देशी-विदेशी मदिरा दुकान सीएस2 (घघ कम्पोजिट), एफएल3 होटल बार, एफएफएल4(क) व्यवसायिक क्लब एवं जिले के भण्डारण भाण्डागार पूर्णत: बंद रखने के निर्देश दिए है।
मदिरा का व्यक्तिगत भण्डारण एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा भण्डारण पर शक्ति से रोक लगाने और जप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।










































