
राजनांदगांव जिला 30 जून तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित
– जिले में 20 मार्च से 30 जून तक की अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेंगे
राजनांदगांव 21 मार्च 2025। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने जिले में आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत 20 मार्च 2025 से 30 जून 2025 अथवा मानसून के आगमन तक (दोनों में से जो बाद में आये उस तिथि तक) की अवधि के जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में 20 मार्च 2025 से 30 जून 2025 तक की अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेंगे, लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगर पालिक निगम एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराए गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा।
केन्द्रीय भू-जल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार राजनांदगांव जिले के 3 विकासखंड राजनांदगांव, डोंगरगांव एवं डोंगरगढ़ भू-जल के उपयोग के विषय पर सेमी क्रिटिकल जोन में आ चुके है। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिनियम अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
राजनांदगांव नगर पालिक निगम सीमा के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी राजनांदगांव, राजस्व अनुविभाग राजनांदगांव के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनांदगांव, राजस्व अनुविभाग डोंगरगांव के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डोंगरगांव, राजस्व अनुविभाग डोंगरगढ़ के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डोंगरगढ़, राजस्व अनुविभाग छुरिया के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व छुरिया को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।
नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्रवाई करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पा