राजनांदगांव 30 जून। लॉकडाउन खुलने के उपरांत प्रशासन द्वारा रात्रि 8 बजे तक दुकानें खुली रखने का आदेश जारी किया गया है। किन्तु कोरोना संक्रमण पुनः न बढे जिसे देखते हुये गोमास्ता एक्ट के तहत पूर्व की भाति सप्ताहिक अवकाश अथवा निर्धारित दिवस पर गुरूवार या रविवार को दुकान बंद रखा जाना है।

नगर निगम आयुक्त डॉ. अशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठाने गोमास्ता एक्ट के तहत निर्धारित सप्ताहिक अवकाश गुरूवार या रविवार को दुकाने बंद रखा जावे। अपालन की स्थिति में प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेंगी। उन्हांेने व्यापारियों से अपील करते हुये कहा कि निगम सीमांतर्गत सभी प्रतिष्ठाने व दुकान संचालक कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करने के तहत मास्क का उपयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, समय समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करेंगे।