
राजनंदगांव। शहर की कॉलोनी रिद्धि सिद्धि विहार फेस 3 में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग द्वारा मुख्य गार्डन परिसर में नियमों के विरुद्ध निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, जिस पर माननीय छग उच्च न्यायालय ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। नगर पालिक निगम एवं – ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग राजनांदगांव को जवाब देने को कहा है।

प्रार्थी राजेश देवांगन ने बताया कि सांसद निधि से कॉलोनी के शेङयुक्त गार्डन की मरम्मत करने के लिए राशि पास हुई थी परंतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग राजनंदगांव द्वारा बिना किसी सूचना दिए टेंडर पास कर प्रार्थी के घर से लगाकर मुख्य गार्डन में अवैध रूप से वृक्षों की कटाई कर भवन निर्माण किया जा रहा जिस के संबंध में प्रार्थी ने कलेक्टर, तहसीलदार,
नगर शर पालिक निगम व अन्य उचित विभागों में शिकायत दर्ज की परंतु फिर भी किसी तरह की सुनवाई ना होने पर थक हारकर प्रार्थी ने छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आशीष 6 गंगवानी से संपर्क कर अपनी पीड़ा बताई। जिस पर अधिवक्ता गंगवानी ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
जस्टिस पी. पी साहू की कोर्ट में सुनवाई हुई जिस पर कोर्ट ने निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया एवं शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग व कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग को जवाब देने को कहा है।