राजनांदगांव – शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले एवं आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपियों को अपराध क्रमांक 43/22 धारा 498ए, 306, 34 भादवि के तहत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है। मृतिका के पति गोपाल लाडे पिता चतुरसिंह लाडे उम्र 29 साल एवं जेठ हेमेन्द्र लाडे पिता चतुरसिंह लाडे उम्र 34 साल दोनो साकिन दोड़के थाना चिल्हाटी जिला राजनांदगांव (छ0ग0) के द्वारा लगातार मृतिका को प्रताड़ित किया जा रहा था आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह (भापुसे0), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानपुर पुपलेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अर्जुन कुमार कुर्रे़ के दिशा निर्देशन पर दिनांक 03.06.2022 को थाना चिल्हाटी प्रभारी निरी0 कपिलदेव चन्द्रा के कुशल नेतृत्व मे थाना चिल्हाटी के मर्ग क्रमांक 01/22 धारा 174 जा0फौ0 के मृतिका दर्शना लाडे पति गोपाल लाडे उम्र 24 साल साकिन दोडके का बिना नंबरी 0/22 धारा 174 जा0फौ0 का डायरी प्राप्त होने पर मर्ग कायम कर जाचं में लिया गया। मर्ग जांच के दौरान पूरी प्रक्रिया में मृतिका के पति एवं उसके जेठ के द्वारा शारीरिक व मानसिंक रूप से प्रताड़ित व आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करना पाया गया।
प्रकरण में आरोपीयो के द्वारा अपराध धारा सदर 498ए, 306, 34 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से उक्त आरोपीयों के खिलाफ अपराध क्रमांक 43/22 धारा 498ए, 306, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में उक्त आरोपीयों 1. गोपाल लाडे पिता चतुरसिंह लाडे उम्र 29 साल 2. हेमेन्द्र लाडे पिता चतुरसिंह लाडे उम्र 34 साल दोनो साकिनान दोडके थाना चिल्हाटी जिला राजनांदगांव को दिनांक 03.06.2022 को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में सउनि तीजराम साहू, प्र0 आर0 64 हशिशंकर सिन्हा, आर0 263 उमेन्द्र पिस्दा, 1084 मन्नूराम नेताम, आर. 1334 भुपेन्द्र यादव, आर. 1210 रविप्रकाश केशरवानी, म0 आर0 929 रोशनी भुआर्य, नव आर. 1779 अजय कुमार, नव आर. 1976 अमर कंवर का योगदान सरहानीय है।